क्या आपके घर में हाउस हेल्प को आने से RWA रोक सकते हैं? यहां जानें सभी जवाब | coronavirus lockdown Domestic helps are allowed at your home from today your RWAs cannot stop them | nation – News in Hindi


देश में 24 मार्च से लॉकडाउन जारी है. (सांकेतिक तस्वीर)
लॉकडाउन 3.0 (Lockdown 3.0) में ज्यादातर जगहों पर कंटेनमेंट जोन के अलावा ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में विभिन्न छूट दी जा रही हैं. इसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इन क्षेत्रों में हाउस हेल्प और कार की सफाई करने वालों के आने पर पाबंदी है या नहीं.
क्या केंद्र सरकार ने हाउस हेल्प और कार की सफाई करने वालों की सेवाओं की इजाजत दी है?
हां. कंटेनमेंट जोन के अलावा सभी जगह हाउस हेल्प, कार क्लीनिंग, साफ-सफाई, बिजली का काम, प्लंबर और कारपेंटर को काम करने की इजाजत है. बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद और जो भी बड़े शहर रेड जोन में हैं वहां भी हाउस हेल्प और कार क्लीनर्स को आने की अनुमति है.
क्या केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में इस बारे में साफ लिखा गया है?
केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में जो काम निषिद्ध हैं उनकी जानकारी दी गई है. ऐसे में जिन भी कामों पर पाबंदी नहीं है वह सब किए जा सकते हैं.
क्या इस संबंध में राज्य सरकार के नियम केंद्र सरकार से अलग हैं?
हां. राज्य सरकारें चाहें तो केंद्र सरकार के आदेश से इतर जाकर इन सर्विस प्रोवाइडर्स को रोक सकती हैं. आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत उन्हें इस बात की छूट है.
ऐसे में आरडब्लूए क्या फैसला ले सकते हैं?
कुछ भी नहीं. केंद्र की गाइडलाइंस में आरडब्लूए का कोई जिक्र नहीं है. केंद्र और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन की रूपरेखा तय की है. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आरडब्लूए को कोई भी शक्तियां नहीं दी हैं.
तो आरडब्ल्यूए की इजाजत की बात कहां से आई?
शुक्रवार को गृह मंत्रालय के एक अधिकारी की गलत ब्रीफिंग के चलते असमंजस की स्थिति पैदा हुई. उन्होंने कहा था कि आरडब्लूए फैसला करेंगे कि घर काम करने वाले लोग आ सकेंगे या नहीं.
तो आरडब्लूए हाउस हेल्प को आने से रोक सकते हैं या नहीं?
नहीं. किसी कानूनी आधार पर नहीं लेकिन यदि वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं जैसा कि वह सोसाइटी में होने वाली अन्य गतिविधियों को लेकर फैसला करते हैं.
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First published: May 4, 2020, 10:50 PM IST