मदिरा दुकान के समीप कचरा फैलाने वालों पर हुई कार्यवाही

भिलाई। नगर पालिक निगम, भिलाई की उडऩदस्ता टीम ने आयुक्त के निर्देश पर डिस्पोजल, गिलास, पानी पाउच, पर बड़ी कार्यवाही करते हुए देशी मदिरा दुकान मरोदा स्टेशन के आसपास लगाये गये दुकानों, ठेले, खोमचे में दबिश देकर भारी मात्रा में डिस्पोजल एवं पानी पाउच को जब्त किया तथा विभिन्न स्थलों से कुल 27000.00 रुपये से अधिक की राशि अर्थदण्ड के रुप में वसूला।
उडऩदस्ता टीम ने गंदगी फैलाने वाले होटल, रेस्टोरेंट, रोड बाधा, दुकानदार, लायसेंस नहीं रखने वाले व्यवसायियों, अवैध रुप से व्यवसाय करने वाले, प्रतिबंधित प्लास्टिक/डिस्पोजल, कैरीबैग रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की । सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत् आज 20 प्रतिष्ठानों से लगभग 27000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है साथ ही उन्हे चेतावनी दी गई की दूसरी बार इस तरह की हरकत न करें।
नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार उडऩदस्ता की टीम आज जोन 01 नेहरु नगर के अंतर्गत अग्रवाल प्रोव्हिजन स्टोर्स, अग्रवाल बूक डिपो, जैन ट्रेडर्स, सनातन किराना स्टोर्स, चौहान किराना, गणपति ट्रेडर्स, रीना कटरे, हर्बल ब्यूटी पार्लर, भण्डारी फैंसी स्टोर्स, प्रियंका ब्यूटी पार्लर, अजय शर्मा गैस चुल्हा, राहूल गुप्ता इलेक्ट्रानिक, कृष्णा फर्नीचर, एस0ए0 टेलर्स, रोशन अली, मातादीन फर्नीचर, आर0के0 फर्नीचर, भगवती प्लास्टिक, कविता वॉच, आगम केमिकल्स पर कार्यवाही की गई।
कार्यवाही में उडऩदस्ता द्वारा 20 व्यवसायियों से लायसेंस, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल जब्तकर दाण्डिक शुल्क एवं अर्थदण्ड लिया गया। श्री सुंदरानी ने व्यवसायियों से अपील की है कि निगम का उडऩदस्ता दल जब कार्यवाही करने जाता है तो प्राय: देखा गया है कि दुकानदार लायसेंस नहीं रखते, व्यवसायीगण अपने दुकान का लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें जिससे होने वाले कार्यवाही से बचा जा सकता है।