छत्तीसगढ़

कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर के मध्य किया कार्य विभाजन

कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर के मध्य किया कार्य विभाजन
नारायणपुर 02 नवम्बर 2020- कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जिले में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर के मध्य पूर्व में किये गए कार्यविभाजन को संशोधित करते हुए, नवीन कार्य विभाजन आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश में कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर श्री राहुल देव को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर के दायित्वों के अतिरिक्त खनिज न्यास निधि (डीएमएफ), शिक्षा विभाग एवं रा.गां.शि.मि. तथा रा.मा.शि.मि., साक्षर भारत/पढ़ना लिखना अभियान, स्वास्थ्य विभाग,  आयुष विभाग, रेडक्रास , महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, उद्यानिकी विभाग, रेशम विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग, क्रेड़ा, गोधन न्याय योजना, नरवा, गरवा,घुरवा एवं बाड़ी योजना (एनजीजीबी), ग्रामीण सचिवालय, मुख्यमंत्री घोषणा, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण, नवाचार निधि, आकांक्षी जिला ;आकांक्षी जिलाद्ध कार्यक्रम, नीति आयोग से संबंधित कार्य, स्वच्छ भारत मिशन, न्यू इंडिया मंथन (संकल्प से सिद्वि) से संबंधित कार्य के प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा है।
आदेश में संयुक्त कलेक्टर श्री दिनेश कुमार नाग को श्री दिनेश कुमार नाग को अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर एवं ओरछा तहसील क्षेत्र सहित अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट तथा सत्कार अधिकारी, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के  अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 2(9)(ब) एवं अधिसूचना क्रं. 393 सी.आर./89/आठ दिनांक 14 जून 1943 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट आफ स्टाम्प्स के कृत्य, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रं.-3 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रं.-3(सी)तीन(डी) और पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण। अपने क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, भू-अर्जन अधिकारी, छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी की जिम्मेदारी दी गयी है। इसके साथ ही जिला सत्कार अधिकारी, परिवहन विभाग, खनिज शाखा, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पुरातत्व एवं पर्यअन, जेल, नगर सेना, रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण और कोविड-19 कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं होम आइसोलेशन के प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। 
इसी तरह संयुक्त कलेक्टर सुश्री निधि साहू को प्रभारी अधिकारी के रूप में सहायक अधीक्षक निरीक्षण, वक्कबोर्ड शाखा, जिला योजना एवं सांख्यिकी शाखा, जिला जनगणना शाखा, विवाह पंजीयन अधिकारी/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, अल्प बचत शाखा, अल्प संख्यक शाखा, खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, केन्द्रीय विद्यालय से संबंधित कार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित कार्य, एनआईसी/चिप्स, कोविड केयर सेंटर और समय समय पर सौंपे गये अन्य दायित्व की जिम्मेदारी दी गयी है। वहीं डिप्टी कलेक्टर श्री गौरीशंकर नाग को प्रभारी अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य/स्थानीय निर्वाचन), वित्त, स्थापना, कोष लेखा एवं पेंशन, विभागीय जांच, नाजरात, अनुज्ञप्ति एवं लायसेंस शाखा, कलेक्टर कार्यालय में होने वाले 25000/- रूपये तक के सम्पूर्ण व्यय की स्वीकृति के अधिकार, जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिम संबधी सम्पूर्ण अधिकार, तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अथवा उससे उपर के अधिकारियों का प्रकरण स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत करने, आवक-जावक शाखा, पासपोर्ट शाखा, जनसम्पर्क विभाग के प्रभारी अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। डिप्टी कलेक्टर श्री वैभव क्षेत्रज्ञ को उपसंचालक, पंचायत, श्रम विभाग, प्रपत्र शाखा, सूचना का अधिकार, जन सूचना अधिकारी, शिकायत शाखा/शिकायत एवं सतर्कता, जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जनदर्शन, लोक सेवा गांरटी अधिनियम, नगरपालिका परिषद्, जिला शहरी विकास अभिकरण, वरिष्ठ लिपिक – एक, दो एवं तीन, एस डब्ल्यू (सांख्यिकी लेखक), प्रमाणपत्र/शपथपत्र सत्यापन शाखा, सहायक अधीक्षक, सामान्य, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना, कौशल उन्नयन, लावलीहूड कॉलेज, कौशल प्रशिक्षण से संबंधित समस्त कार्य एवं कोविड-19 टेस्टिंग एवं सर्विलेंस के प्रभारी अधिकारी बनाये गये हैं। वहीं डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी, राजस्व शाखा, राजस्व लेखापाल, राजस्व मोहर्रिर शाखा, राहत/पूनर्वास, अधिक अन्न उपजाउ शाखा, मालिक मकबुजा प्रकोष्ठ, भू-अभिलेख भू-व्यपवर्तन/परिवर्तित भूमि शाखा, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना, भू-अभिलेखागार, नजूल नवकरण शाखा, पशु एवं कृषि संगणना शाखा, विकास शाखा, रीडर टू कलेक्टर शाखा, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, हिन्दी/अंग्रेजी अभिलेख कोष्ट शाखा, विविध शाखा सहित नोडल अधिकारी लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा प्रश्न के प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी दी गयी है। इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर श्री फागेश सिन्हा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ओरछा के दायित्व  सहित कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों की जिम्मेदारी दी गयी है। 
कलेक्टर श्री सिंह ने जिला नारायणपुर में पदस्थ उपरोक्त अधिकारियों में से किसी अधिकारी के अवकाश पर होने की स्थिति में कार्य प्रभावित न हो, इसलिये निम्नानुसार वैकल्पिक व्यवस्था (लिंक अधिकारी) की नियुक्ति की है। इसके तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ना0पुर श्री राहुल देव के लिंक अधिकारी  डिप्टी कलेक्टर श्री वेभव क्षेत्रज्ञ, संयुक्त कलेक्टर श्री दिनेश कुमार नाग के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री जी.एस.नाग, संयुक्त कलेक्टर सुश्री निधी साहू के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम, डिप्टी कलेक्टर श्री जी.एस.नाग के लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री दिनेश कुमार नाग, डिप्टी कलेक्टर श्री वैभव क्षेत्रज्ञ के लिंक अधिकारी श्री धनराज मरकाम, डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम के लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर सुश्री निधी साहू और डिप्टी कलेक्टर श्री फागेश सिन्हा के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री धनराज मरकाम को बनाया गया है। लिंक अधिकारी उपस्थित न हों तो, शासकीय कार्य में अवरोध न हो, इसे दृष्टिगत रखते हुयेे, जिले में उपस्थित अधिकारी उनके कार्यों का संपादन करेंगे। इसके साथ ही सभी अधिकारी कलेक्टर द्वारा समय समय पर सौंपे गये दायित्वों का भी निर्वहन करेंगें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा । 

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