छत्तीसगढ़

वन्य जीव प्राणी तेंदुआ की खाल एवं अवैध गांजा जब्त

सबका संदेश छत्तीसगढ़ कबीरधाम

 

वन्य जीव प्राणी तेंदुआ की खाल एवं अवैध गांजा कीमत ₹1850000 के तस्करों को मोतीनाला पुलिस ने दबोचा

आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला मण्डला मे श्री आर.आर.एस. परिहार, पुलिस अधीक्षक मण्डला, श्री विक्रम सिंह कुशवाहा अति. पुलिस अधीक्षक मण्डला के निर्देशन मार्गदर्शन में चलाये जा रहे अभियान के दौरान दिनांक 10/04/19 को थाना मोतीनाला में मुखबिर व्दारा सूचना प्राप्त हुई कि सफेद रंग की स्वीफ्ट कार क्रमांक RJ20 CC 0718 में तीन लड़के गांजा लेकर रायपुर से मण्डला तरफ जा रहे है उक्त सूचना पर तत्काल थाना मोतीनाला के सामने नाकाबन्दी की गई जिसमें रायपुर कवर्धा तरफ से मुखबिर व्दारा बताये गये हुलिया की कार आने पर रोका गया उक्त कार में तीन लड़के बैठे थे जिन्होने अपना नाम क्रमशः पुष्करराज सिंह पिता तेजराज सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी केशवपुरा कोटा, मनीष राठौर पिता रामसिंह राठौर उम्र 26 वर्ष निवासी महावीर नगर कोटा एवं सोनू सिंह पिता शंकर सिंह नरूका उम्र 21 वर्ष सभी निवासी संजयगांधी नगर कोटा जिला कोटा राजस्थान का होना बताया उक्त गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी की पिछली डिक्की से 8 पैकेट खाकी रंग की सेलो टेप से चिपके पैकेट में कुल 15.120 किग्रा. अवैध गांजा एवं स्वीफ्ट कार (कुल कीमती करीबन 08 लाख 50 हजार रूपये) जप्त किया जाकर उक्त आरोपियो के विधिवत गिरफ्तार किया जाकर अप.क्र. 26/19 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपियों से पूछताछ की जा रही हैं ।
इसी प्रकार आज दिनांक 11/04/19 की सुबह थाना मोतीनाला में मुखबिर व्दारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है जो गुलाबी रंग की शर्ट एवं हल्के नीले रंग का पेंट पहना है जो काले रंग की बैग में वन्य जीव प्राणी तेन्दुआ की खाल लिये मारगांव रोड पुलिया के पास ग्राम मुरकुटा में कही जाने की फिराक में खड़ा है, जो उक्त सूचना पर तत्काल मोतीनाला पुलिस व्दारा मौके में जाकर मुखबिर सूचना को तस्दीक करते हुये घेराबन्दी कर उक्त व्यक्ति को पकड़ा गया जिसने अपना नाम जतिराम सादगे पिता लक्ष्मण सादगे जाति मरार उम्र 40 वर्ष निवासी चौभर थाना सालेवाड़ा जिला राजनन्दगांव छ.ग. का होना बताया जिसके कब्जे में रखे काले बैग की तलाशी लेने पर वन्य जीव प्राणी तेन्दुआ की खाल जिसकी लम्बाई करीबन 25 इंच एवं चौड़ाई करीब 23 इंच है (कुल कीमत करीब 10 लाख रूपये) जिसे मौके पर समक्ष गवाहान जप्त किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर अप.क्र. 27/19 धारा 9,39,40,48,49(B),51 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है एवं आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जा रही हैं । उपरोक्त दोनो कार्यवाही श्री जगन्नाथ मरकाम एस.डी.ओ.पी. बिछिया के निर्देशन एवं निरीक्षक नीलेश परतेती थाना प्रभारी मोतीनाला के मर्गदर्शन में गठित टीम उनि राजपाल सिंह बघेल, उनि अभिनव सिंह, उनि जयहिन्द शर्मा, उनि सुभाष बघेल, सउनि धनपाल बिसेन, आर. 503 शिव परस्ते, आर.506 अंकित पटले, आर. 45 प्रियांश पाठक, आर. 349 रामरतन मसकरे, आर. 513 सुनिराम, आर. 235 चन्दन, आर. 29 दीपक थाना मोतीनाला सरहानीय भूमिका रही

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