छत्तीसगढ़

अनुसूचित जाति, वर्ग हेतु लद्यु व्यवसाय एवं ट्रेक्टर ट्रॉली योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

अनुसूचित जाति, वर्ग हेतु लद्यु व्यवसाय एवं ट्रेक्टर ट्रॉली योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

कवर्धा, 22 अक्टूबर 2020। छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम नवा रायपुर एवं जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम द्वारा संचालित अनुसूचित जाति, वर्ग हेतु लद्यु व्यवसाय एवं ट्रेक्टर ट्रॉली योजना में संभावित लक्ष्य प्राप्ति हुआ है। जिसमें उक्त वर्गो से बेरोजगार पुरूष-महिला कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति विभाग में आगामी 31 अक्टूबर को कार्यलयीन समय सायं 5ः30 बजे तक आवेदन प्राप्ति कर जमा कर सकते है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम से प्राप्त जानकारी के अनुसार पात्रता एवं शर्ते के तहत आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिये, उम्र सत्यापन हेतु बोर्ड परीक्षा आठवी, दसवी, बारहवी अंकसूची एवं परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड तथा बैंक पासबुक का फोटोकॉपी संलग्न करना होगा। आवेदक को जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को जिले का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। आवेदक की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में तीन लाख से अधिक न हो का प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। किसी भी बैंक में कोई कर्ज नही है का बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदकका चयन होने पर गॉरेंटर (जमानतदार देना होगा। (किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय कर्मचारी की जमानत या किसी कृषि भूमि स्वामी की चल-अचल संपत्ति की जमानत देनी होगी।) गुड्स कैरियर एवं पैसेंजर व्हीकल योजना के लिए वैद्य कामर्षियल लायसेंस प्रस्तुत करना होगा। ट्रेक्टर ट्रॉली व्यवसाय हेतु स्वयं के नाम से 5 एकड़ जमीन तथा वैद्य कामर्षियल लायसेंस होना आवश्यक है। जमानतदार के जमीन पर कोई अन्य हिस्सेदार हो तो उनका सहमति पत्र। अचल संपत्ति जमीन का सर्च रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट बी-1 खसरा, ऋण पुस्तिका। किसी भी बैंक में बचत खाता खोलकर निर्धारित पोस्ट डेटेड चेक प्रस्तुत करना होगा। पात्रता रखने वाले आवेदक आवेदन पत्र में हाल ही का खीचा हुआ फोटो चस्पा कर अभिप्रमाणित कराते हुये इस कार्यालय को कार्यालयीन समय में जमा कर सकतें है।

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