छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

कचरा फैलाने वाले 21 दुकानदारों पर निगम ने लगाया जुर्माना, ठेले-खोमचे वालों का निरीक्षण कर दोबारा ले रहे हैं फीडबैक, स्वच्छता के प्रति लोगों में आ रही है जागरूकता

भिलाईनगर/ नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्र अंतर्गत गंदगी फैलाने वाले और प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के खिलाफ निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर सख्त कार्यवाही की जा रही है। पहले जिन दुकानों में कचरा फैलाने को लेकर कार्रवाई की गई है दोबारा उन दुकानों में निगम की टीम जाकर फीडबैक ले रही है, टीम ने अपने फीडबैक में पाया है कि सफाई को लेकर कार्रवाई करने से गंदगी पसारने वाले लोगों में पूर्व की अपेक्षा जागरूकता आ रही है और दुकानों में सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सूखे और गीले कचरे के लिए डस्टबिन रखा जा रहा है! परंतु जो गंदगी फैला रहे हैं उन पर करवाई जारी है! जोन आयुक्त जोन क्रमांक 1 सुनील अग्रहरि की टीम सायं कालीन कार्यवाही करने कोहका, राधिका नगर, सुपेला, लक्ष्मी मार्केट पहुंची और बाजार क्षेत्र का निरिक्षण किया। बाजार क्षेत्र के होटल, रेस्टोरेंट व ठेले वालों द्वारा अनियंत्रित तरीके से गीला एवं सूखा कचरा मिक्स कर फेंका जा रहा था, इसी के तहत जोन 01 नेहरू नगर की टीम ने 21 व्यवसासियों से 4700 रूपए अर्थदंड की वसूली करते हुए दुकानदारों को कचरा न फैलाने को लेकर समझाइश दी! जोन 01 नेहरु नगर के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, बाजार का सायं कालीन निरीक्षण किया गया प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग करने एवं गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना लिया गया। जोन स्वास्थ्य अधिकारी अंकित सक्सेना ने बताया कि राधिका नगर ,सुपेला, कोहका, लक्ष्मी मार्केट में ठेले पर चाय, नाश्ता, फास्ट फूड के दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग उपयोग करते पाया गया तथा खाद्य पदार्थों के कचरे को आस पास ही अनियंत्रित तरीके से फेंककर गंदगी फैलाया जा रहा था, उन सभी से अर्थदंड वसूला गया। व्यापारियों को समझाईश दी गई कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं करना है तथा गीला एवं सूखे कचरे को एकत्रित कर अलग-अलग रखकर निगम के कचरा वाहन में देवे ताकि कचरे का बेहतर निष्पादन किया जा सके। निगम की टीम ने कचरा फैलाने एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने पर 21 व्यवसायियों से कुल 4700 रूपए अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही की।

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