छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

निगम की टीम ने ठेलो खोमचे वालों से वसूली जुर्माना

भिलाई। नगर पालिक निगम, भिलाई की उडऩदस्ता टीम ने आयुक्त के निर्देश पर डिस्पोजल, गिलास, पानी पाउच, पर बड़ी कार्यवाही करते हुए देशी मदिरा दुकान मरोदा स्टेशन के आसपास लगाये गये दुकानों, ठेले, खोमचे में दबिश देकर भारी मात्रा में डिस्पोजल एवं पानी पाउच को जब्त किया तथा आज विभिन्न स्थलों से कुल 11 हजार 800 रुपये से अधिक की राशि अर्थदण्ड के रुप में वसूला।

उडऩदस्ता टीम ने गंदगी फैलाने वाले होटल, रेस्टोरेंट, रोड बाधा, दुकानदार, लायसेंस नहीं रखने वाले व्यवसायियों, अवैध रुप से व्यवसाय करने वाले, प्रतिबंधित प्लास्टिक/डिस्पोजल, कैरीबैग रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत् गुरूवार को 17 प्रतिष्ठानों से लगभग 11 हजार 800 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है साथ ही उन्हे चेतावनी दी गई की दूसरी बार इस तरह की हरकत न करें।

नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार उडऩदस्ता की टीम आज जोन 06 रिसाली के अंतर्गत मरोदा स्टेशन के पास, उतई रोड एवं मैत्री गार्डन चौक से अमित फ्रेस जूस, अमरनाथ रिसाली जवाहर उद्यान के पास, पिन्टू फल ठेला, देवांगन भोजनालय, न्यू विशाल होटल, दिलीप साहू, स्वास्तिक किराना, शिवजी गुप्ता, वर्मा डेली नीड्स, लक्ष्मी बूक डिपो, विशाल मिष्ठान भण्डार, ज्योति बूक डिपो, गायत्री, आंचल, राधेश्याम सेनेटरी, छन्नूलाल, पर कार्यवाही की गई।

जोन कार्यालय 06 रिसाली निगम के अधिकारियों द्वारा मदिरा दुकान के पास ठेले लगाने वालों की बैठक लेकर उन्हे डिस्पोजल, गिलास एवं प्रतिबंधित सामग्री का उपयोग नहीं करने की समझाईस दी गई है जिस पर ठेले वालों के द्वारा सहमति जताई गई है।

कार्यवाही में उडऩदस्ता द्वारा 17 व्यवसायियों से लायसेंस, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल जब्तकर दाण्डिक शुल्क एवं अर्थदण्ड लिया गया। श्री सुंदरानी ने व्यवसायियों से अपील की है कि निगम का उडऩदस्ता दल जब कार्यवाही करने जाता है तो प्राय: देखा गया है कि दुकानदार लायसेंस नहीं रखते, व्यवसायीगण अपने दुकान का लायसेंस अपने दुकान पर ही रखें जिससे होने वाले कार्यवाही से बचा जा सकता है।

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