छत्तीसगढ़

नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

अजय शर्मा सब का संदेश

चौकी नैला क्षेत्र की प्रार्थिया ने दिनांक 20.7.2019 को चौकी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि बीती रात को इसकी नाबालिग नातिन घर से गायब है कोई अज्ञात व्यक्ति बहलाकर ले गया है प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुध्द चौकी नैला में धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।विवेचना के दौरान अपहृता की लगातार पतासाजी की जा रही थी।विवेचना के दौरान पता चला कि घटना दिनांक से एक युवक भी फरार है जिसकी लगातार पतासाजी की जा रही थी इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी युवक कोरबा के संजयनगर में रह रहा है नाबालिग अपहृता भी उसके साथ है।मुखबीर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती पारुल माथुर(भापुसे)के निर्देशन में,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका सिंह,एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जांजगीर श्री जितेंद्र चन्द्राकर के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी सुयश सफेर पिता चनारू सफेर उम्र 20 वर्ष निवासी इंदिरा आवास बोड़सरा रोड सिवनी चौकी नैला को कोरबा से गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से अपहृत युवती को बरामद किया गया।पूछताछ में युवती ने अपने साथ दुष्कर्म होना बताया और आरोपी द्वारा भगाकर ले जाना बताया।आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया आरोपी सुयश सफेर पिता चनारू सफेर उम्र 20 वर्ष साकिन इंदिरा आवास बोड़सरा रोड सिवनी चौकी नैला को धारा 363,366,376 भादवि,4,6 पोक्सो एक्ट के तहत आज दिनांक 17.10.20 को विधिवत गिरफ्तार किया गया जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी नैला उपनिरीक्षक ओमप्रकाश कुर्रे,सउनि दाऊलाल बरेठ,आर0लक्ष्मीकांत कश्यप,महिला आर0रेखा यादव एवं चौकी स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।*

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