छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

अवैध प्लाटिंग पर चला निगम का बुलडोजर,

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस.के. सुंदरानी को अवैध प्लाटिंग के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर मंगलवार को वार्ड नंबर 16 जोन क्रमांक 2 क्षेत्र अंतर्गत कुरूद एम.पी. महाविद्यालय के समीप अनाधिकृत रूप से निर्माण किए गए बाउंड्री, मार्ग संरचना, चिन्हाकन किए हुए अवैध प्लाटिंग करने वालो पर कार्यवाही कर बुलडोजर से बेदखली की कार्यवाही की गई!

ज्ञातव्य हो कि वेल प्लान बिल्डर्स एवं मौर्य कंस्ट्रक्शंन के द्वारा अवैध प्लाटिंग एवं बाउंड्री वॉल निर्माण की शिकायत निगम भिलाई को प्राप्त हुई थी , निगम के अधिकारियों एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट की संयुक्त टीम द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण किया गया मौके पर जांच करने से शिकायत सही पाए जाने पर निगम का अमला छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37 के विभिन्न उप नियमों के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 308 के तहत अवैध रूप से किए गए विकास/अवैध प्लाटिंग एवं बाउंड्रीवॉल निर्माण को मूलस्वरुप में तब्दील कर दिया!

निगमायुक्त सुंदरानी ने अपील की है कि भूखंड क्रय विक्रय करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले, अवैध भूखंडों का क्रय-विक्रय करने पर कार्यवाही की जावेगी!

अवैध प्लाटिंग में बेदखली की कार्यवाही के दौरान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट योगेंद्र कुमार वर्मा, उपायुक्त अशोक द्विवेदी, भवन अनुज्ञा अधिकारी सुनील जैन, नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी सहित निगम भिलाई के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे!

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