Kondagaon_ ट्रक में हुए सामुहिक दुष्कर्म पीड़िता से मिल पीसीसी चीफ ने दी मुआवजे की राशि

प्रथम किश्त में नगद 10 हजार एवं 4 लाख 2 हजार 5 सौ रूपये सावधि जमा रूप में होंगे प्राप्त
कोण्डागांव। विगत 11 अक्टूबर को ट्रक में बैठाकर युवती के संग किये गये सामूहिक दुष्कर्म के लिए आरोपियों के गिरफ्तारी के पश्चात् विधायक कोण्डागांव मोहन मरकाम पीड़िता से मिलने सखी सेंटर पहुंचे। जहां उन्होंने पीड़िता से मुलाकात कर उसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली आकस्मिकता योजना नियम 1995 के नियम 44 के अंतर्गत 10 हजार रूपये की नगद सहायता राशि पीड़िता को प्रदान किया साथ ही विभाग द्वारा प्रथम किश्त की शेष 04 लाख 02 हजार 05 सौ रूपये की राशि पीड़िता के बैंक खाते में सावधि जमा के रूप में प्रदान की जावेगी। श्री मरकाम ने पीड़िता से बात कर उसे जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया साथ ही उन्होंने पीड़िता के रहने का उचित इन्तजाम हेतु भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर श्री मरकाम के साथ सांसद प्रतिनिधि कैलाश पोयाम, हिमेश गांधी, सुखबती मरकाम, हेमा देवांगन, तबस्सुम बानो सहित जिला प्रशासन की ओर से सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग आरएस भोई एवं सखी सेंटर प्रशासक रीता चालकी मौजूद रहे।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत मर्दापाल निवासी पीड़ित युवती बनियागांव से 01 अक्टूबर को कोण्डागांव आने के लिए ट्रक में बैठी जिसमें तीन युवकों द्वारा केशकाल के निकट सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था जिसके बाद सभी तीनों आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है एवं केशकाल थाने में आईपीसी की धारा 363, 376 घ के अंतर्गत उनपर कार्यवाही की जा रही है। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए शासन द्वारा पीड़िता को अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम ) के अंतर्गत राहत राशि कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा 04 लाख 12 हजार 05 सौ रूपये स्वीकृत की गयी है।