सदस्यता शुल्क जमा नहीं करने पर अधिवक्ता संघ करेगी सदस्यता समाप्त

दुर्ग। जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग ने पंजीकृत अधिवक्ता सदस्यों को देय मासिक सदस्यता शुल्क माह जून 2019 तक एवं पुस्तकालय से जारी पुस्तकों को 30 अप्रैल तक जमा करने अनुरोध किया है। संघ कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 के लिए होने वाले अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियो के निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार की जानी है। इस मतदाता सूची में उन्ही सदस्यों को ही शामिल किया जाएगा। जिन्होंने संघ की मासिक सदस्यता शुल्क माह जून 2019 तक का ,निर्धारित अवधि 30 अप्रैल तक जमा कर चुके होंगे ,तथा जो सदस्य अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1982 के मान्यता नियम 2009 के नियम 9 का पालन नही कर रहे है। संघ द्वारा उन सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर उसकी सूची छत्तीसगढ़ राज्य अधिवक्ता परिषद को प्रेषित कर दी जाएगी। ऐसे सदस्यों को संघ की ओर से दी जाने वाली समस्त सुविधाएं वापस ले ली जाएगी। नियम 9 के अनुसार संघ का कोई सदस्य जिसने विगत 3 माह से सदस्यता शुल्क का भुगतान नही किया है। उसे सूचना के बाद भी सदस्यता शुल्क नही देता है, तो संघ द्वारा उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा ,सचिव रविशंकर सिंह,कोषाध्यक्ष मनोज मून,उपाध्यक्ष उत्तम चंदेल,एम.कामाक्षम्मा,सहसचिव मो.दानिश परवेज़,ग्रन्थालय सचिव द्रोण ताम्रकार, सांस्कृतिक सचिव गुरमीत सिंह भोगल, सदस्य ललित देशमुख, कुलेश्वर साहू,तामलाल साहू, कृष्णराज चंदेल,विजय बारले,मीनल जायसवाल,ने असुविधा से बचने हेतु सभी सदस्यों से मासिक सदस्यता शुल्क समय सीमा के भीतर जमा करने की अपील की है।