छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई
हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम ने शुरू किया स्पीड ब्रेकर हटाने का काम

दुर्ग। हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम ने शहर में बने स्पीड ब्रेकर को हटाने का काम शुरू कर दिया है। शहर के कॉलेज रोड,गली मौहल्लो,अंधा मोड़ सहित कई स्थानों मेें ब्रेकर बनाया गए थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका का फैसला सुनाते हुए सडक़ों में बने स्पीड ब्रेकर को हटाने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद निगम द्वारा जहां-जहां स्पीड ब्रेकरों का निर्माण कराया गया था,उन स्थानों से अब स्पीड ब्रेकर को हटाने का काम नगर निगम ने तेज कर दिया है। जिसमें सुभाष नगर, पद्मनाभपुर, उरला, बघेरा, केलाबाड़ी, सुराना कालेज,शास्त्री चौक पोटिया रोड सहित अन्य जगहों के स्पीड ब्रेकर शामिल है। इस दौरान उपअभियंता भारती ठाकुर,उपअभियंता आसमा डहरिया, उपअभियंता,स्वेता महलवार एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।