छत्तीसगढ़

नाबालिग का अपहरण कर शारीरिक शोषण के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा

दल्लीराजहरा  / थाना दल्लीराजहरा क्षेत्रअंतर्गत प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनकी नाबालिग पुत्री कुमारी खुशबू (परिवर्तित नाम ) बस से स्कूल पढने के लिए रोज की तरह बस से निकली थी जो अभी तक घर वापस नही आयी है की रिपोर्ट पर गुमशुदा के नाबालिग होने से अपहरण के अंदेशे पर धारा 363 भा.द.वी के तहत अपराध पजीबद्ध किया गया, अज्ञात आरोपी के पता तलाश हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एम एल कोटवानी जिला बालोद, अति. पुलिस अधीक्षक डी आर मौतें नगर पुलिस अधीक्षक अब्दुल कलीम खान के मार्गदर्शन एव दिशा निर्देश में थाना प्रभारी दल्लीराजहरा कुमार गौरव साहु के  नेतृत्व में  विवेचक उप निरीक्षक मनीष कुंभार नेताम आरक्षक पवनधीर क्र. 423 दीपक वानखेडे क्र. 294, नेमसिंह  निषाद क्र. 602, के  द्वारा प्रकरण के आरोपी विचित्र शाह उर्फ विजय उर्फ ऐडा (बस कंउक्टर) पिता स्व० दौलत राम मांडवी उम्र 30 वर्ष ग्राम चिलमगौटा थाना मोहला जिला राजनांदगांव द्वारा प्रकरण की नाबालिग अपहर्ता को  स्कूल आने जाने के दरम्यान अपने प्रेम में फसाकर शादी का प्रलाभन देकर अपने साथ मुम्बई भगा ले गया था, इस दरम्यान नाबालिग अपहृता से आरोपी विचित्र शाह द्वारा कई बार जबरदस्ती शारिरीक संबंध स्थापित किया गया और अपहृता के द्वारा शारिरीक सम्बन्ध बनाये जाने से मना करने पर अपहृता को ट्रेन से राजनादगाव स्टेशन में छोड़कर भाग गया था जिससे नाबालिग पिडिता को बरामद किया गया था एव फरार आरोपी विचित्र शाह के सम्भावित ठीकानो पर पुलिस पार्टी द्वारा दबिश दी गई जो आरोपी विचित्र शाह उर्फ विजय (बस कउक्टर) को धनोरा महाराष्ट्र ने अपने रिश्तेदार के घर छुपकर रहे जाने की सूचना पर आरोपी को आज दिनाक 13/07/2019 को धारा 363 366 376 भा.द.वि. 4, 5ठ, 6 पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय में पेश किया गया ।

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