छत्तीसगढ़

किसान पंजीयन में केवल धान फसल का रकबा दर्ज होगा – कलेक्टर

किसान पंजीयन में केवल धान फसल का रकबा दर्ज होगा – कलेक्टर
बंजर , पड़त, नदी, नाला, तालाब, डबरी, मेड़ की भूमि काटने के निर्देश
गिरदावरी कार्य का किया निरीक्षण। अजय शर्मा 9977420682

जांजगीर-चांपा, 18 सितंबर 2020/ कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने जांजगीर तहसील के ग्राम कुलीपोटा में चल रहे गिरदावरी कार्य का निरीक्षण के दौरान कहा कि गिरदावरी में केवल धान फसल वाले रकबे को ही दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देशों का कड़ायी से पालन किया जाय। अनुपयोगी, बंजर भूमि, पड़त भूमि, निकटवर्ती नदी नालों की भूमि, निजी तालाब, डबरी की भूमि, कृषि उपयोग हेतु बनाए गए कच्चे -पक्के शेड, मेड़ आदि की भूमि को पंजीयन में से कम किया जाएगा। उद्यानिकी तथा धान से पृथक अन्य फसलों के रकबों को किसी भी स्थिति में धान के रकबे के रूप में पंजीयन नहीं होगा। किसान पंजीयन का कार्य राजस्व दस्तावेज के अनुसार किया जाता है, अतः राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि गिरदावरी का काम समय पर पूरा करें। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, एसडीएम श्रीमती मेनका प्रधान सहित राजस्व विभाग के मैदानी अमले उपस्थित थे।
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