छत्तीसगढ़

संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र पिपरिया कंटेन्मेंट जोन घोषित  

संपूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र पिपरिया कंटेन्मेंट जोन घोषित  

कवर्धा, 14 सितंबर 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पिपरिया क्षेत्र अंतर्गत में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर इसके रोकथाम और नियंत्रण के उपाय के तहत नगर पंचायत पिपरिया के समस्त वार्डो को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कवर्धा द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में लगातार पॉजिटिव केस पाए जाने के कारण नगर पंचायत के वार्डो को भी कन्टेन्मेंट क्षेत्र घोषित करते हुए सील किए जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर संपूर्ण नगर पंचायत पिपरिया को कन्टेन्मेंट क्षेत्र घोषित किया गया है।
कंटेन्मेंट जोन के लिए प्राप्त दिशा-निर्देश अनुसार विभिन्न गतिविधियॉं निर्धारित हैं, जिसके तहत अत्यावश्यक सेवाओं जैसे-खाद्य आपूर्ति, आपातकालीन चिकित्सा सेवा को छोड़कर शेष सेवाएं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी, कटेन्मेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। सब्जी, फल, दूध, ब्रेड, कृषि बीज एवं कीटनाशक दुकानों को प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। कंटेन्मेन्ट जोन के अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणों से घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा, कंटेन्मेंट जोन की निगरानी के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जायेगी, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार जांच के लिए सेम्पल लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, प्रभारी अधिकारी कन्टेन्मेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, कंटेन्मेंट जोन में बैंको में ग्राहक सेवा पूर्णतः बंद रहेगा।

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