छत्तीसगढ़

भानुप्रतापपुर में होटल व्यावसायी व अन्य खाद्य सामग्री विक्रेताओं को प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालन की अनुमति

 

भानुप्रतापपुर में होटल व्यावसायी व अन्य खाद्य सामग्री विक्रेताओं को प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालन की अनुमति!

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अध्यक्ष नगर पंचायत भानुप्रतापपुर एवं अध्यक्ष व्यापारी संघ भानुप्रतापपुर द्वारा दिये गये प्रस्ताव अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी श्री के.एल. चौहान द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र भानुप्रतापपुर अंतर्गत व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक संचालित किये जाने एवं सप्ताह में एक दिन मंगलवार को बंद रखते हुए तथा साप्ताहिक बाजार को (सब्जी दुकान को छोड़कर) पूर्णतः बंद रखने के आदेश जारी किये गये हैं।
भानुप्रतापपुर आने वाले मुसाफिरो के भोजन आदि की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष नगर पंचायत भानुप्रतापपुर के प्रस्ताव पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकरी श्री के.एल. चौहान द्वारा भानुप्रतापपुर में होटल व्यावसायी व अन्य खाद्य सामग्री (फास्ट फूड) विक्रेताओं को 12 अगस्त से आगामी आदेश पर्यन्त प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु शासन तथा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कांकेर से पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी।

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