छत्तीसगढ़

बालक की आयु 21 वर्ष से कम होने पर बाल विवाह रोका गया,

बालक की आयु 21 वर्ष से कम होने पर बाल विवाह रोका गया,
अजय शर्मा जिला रिपोर्टर जांजगीर

जांजगीर-चांपा 10 अगस्त 2020/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं कलेक्टर के निर्देश पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में 09 अगस्त को बाल विवाह संबंधी सूचना मिलने पर तत्काल विवाह रोकने की कार्यवाई की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह जायसवाल ने टीम तैयार कर पुलिस विभाग से समन्वय करते हुए भातमाहुल में बालक के घर जाकर उसके अंकसूची की जांच की। प्रमाण पत्र के आनुसार बालक की उम्र 20 वर्ष होना पाया गया। विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा बालक तथा बालक के माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया एवं समझाईश दी गई। स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से बालिका का विवाह रोका गया। कार्यवाही में तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण जैजैपुर मंजु लता सिंह, पर्यवेक्षक जैजैपुर श्रीमती अशोक बाई शामिल थे।

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