छत्तीसगढ़
नहर नाली निर्माण हेतु भूमि अर्जन की अधिसूचना जारी। करनपुर, मर्दापाल, जोड़ेंगा, छोटेकुरूसनार, बड़ेकुरूसनार में होगा भूमि अर्जन
कोण्डागांव। कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नहर नाली निर्माण कार्य के लिए भूमि अर्जन का सामाजिक समाघात निर्धारण वार्डसभा एवं जनसभा के माध्यम से किया गया है। इसके अंतर्गत तहसील कोण्डागांव के निजी भूमियों के अंतर्गत ग्राम करनपुर में 2.737 हेक्टेयर, ग्राम मर्दापाल में 2.350 हेक्टेयर, ग्राम जोड़ेंगा में 1.685 हेक्टेयर, ग्राम छोटेकुरूसनार में 0.435 हेक्टेयर, ग्राम बड़ेकुरूसनार में 0.517 हेक्टेयर का भूमि अर्जन किया जान है। इस योजना से प्रभावित आवासहीन हितग्राहियों के पंजीयन के आधार पर आवास उपलब्ध कराया जाएगा।