गणेशोत्सव के लिए जिला प्रशासन ने सशर्त दी अनुमति
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दुर्ग। गणेशोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। कलेक्टर द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक इस बार जो दिशा निर्देश हैं उसे देखते हुए किसी भी समिति के लिए आयोजन काफी कठिन होगा। पंडाल में स्थापित करने के लिए मूर्ति की ऊंचाई 4 फीट से ज्यादा नहीं होगी। वहीं पंडाल में कोई भी संक्रमित होने पर उसके इलाज का खर्च समिति को देना होगा।
जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15&15 फिट से अधिक नही होना चाहिए। पंडाल के सामने कम से कम 5000 वर्ग फिट की खुली जगह हो। पंडाल एवं सामने 5000 वर्ग फिट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने हेतु पृथक से पंडाल नही होना चाहिए। दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने हेतु कुर्सी नहीं लगाये जायेंगे। किसी भी प्रकार एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक नही होना चाहिए। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेंगी, जिसमें दर्शन हेतु आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम पता एवं मोबाईल नम्बर दर्ज किया जाएगा। ताकि उनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।