छत्तीसगढ़

नाबालिक का विवाह के बाद नाबालिक बालिका के माता-पिता दूल्हे के माता-पिता और दो मामा के विरुद्ध पास्को एक्ट धारा, 376 और बाल सुरक्षा अधिनियम की धारा 9 के तहत अपराध पर पंजीबद्ध

तखतपुर टेकचंद कारड़ा

पहले नाबालिग को भगाने के आरोप में पिता की रिपोर्ट पर पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया फिर उसी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी का विवाह दूसरी जगह कर दिया। पूर्व के आरोपीयों द्वारा नाबालिग का विवाह हो जाने पर शिकायत की गई बाल कल्याण समिति और एसडीओपी द्वारा जांच करने पर नाबालिग बच्चीं को वर्तमान में गर्भवती पाए जाने पर लडके माता पिता दो मामा और लडकी के माता पिता के द्वारा चोरी छूपकर नाबालिग बच्चीं को विवाह कराने पर जरहागांव पुलिस ने बाल विवाह प्रतिरोध संहिता 2006 की धारा 9, 376, 34 पास्को एक्ट 4, 6 एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम फरहदा में रहने वाली नाबालिग बच्चीं का 2019 में तखतपुर में दो युवक अमित और कुलेश्वर द्वारा ले जाकर अनाचार किया था जिसमें सरपंच का पुत्र गोविंद नट उपसरपंच का पुत्र और एक अन्य सहित पांच लोगों के विरूद्ध पुलिस ने भादवि की धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था जिसमें कुलेश्वर अभी तक जेल में है जिसकी जमानत नही हुई है इधर नाबालिग के पिता रमाकांत रात्रे ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी लालपुर थाना अंतर्गत मारूकापा में कर दी। इस समय नाबालिग की उम्र 17 वर्ष 20 दिन थी विवाह का पता चलने पर पूर्व के आरोपी का रिश्तेदार ईश्वर कुर्रे ईतवारी कुर्रे निवासी फरहदा ने आईजी को शिकायत की और शिकायत में कहा कि जिस बच्चीं को नाबालिग बताकर रमाकांत रात्रे ने अपराध पंजीबद्ध पांच लोगों के विरूद्ध कराया था उस नाबालिग का विवाह उसके परिजनों ने राजू खरे मारूकापा में किया है यदि बच्चीं बालिग है तो उनपर की गई कार्यवाही गलत है और यदि बच्चीं सचमुच में नाबालिग है तो जिन लोगों के द्वारा विवाह किया है और जिन्होंने साथ इस विवाह में दिया है उनके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किए जाने की शिकायत की। मुंगेली एसपी डी श्रवण ने उक्त मामले की जांच डी एस पी साधना सिंह और बाल कल्याण समिति को जांच के लिए दिया गया इसके बाद एसडीओपी साधना सिंह और बाल कल्याण समिति के दो सदस्यीय समिति ने बच्चीं बचाव अभियान के तहत मामले की जांच की। जिसमें पुलिस नाबालिग बच्चीं का पता करते हुए तखतपुर थाना अंतर्गत ग्राम करनकापा टीम पहुंचीं जहां नाबालिग बच्चीं को उसके मामा विजय बघेल अजय बघेल द्वारा अपने पास रखा हुआ था नाबालिग बच्चीं को रेस्क्यू टीम अपने साथ जरहागांव थाने ले आयी जहां नाबालिग बच्चीं ने बताया कि उसका विवाह राजू खरे पिता परमेश्वर खरे से 12 सितम्बर 2019 को विवाह हुआ था तब उसकी उम्र 17 वर्ष 20 दिन थी वर्तमान में दो माह से वह गर्भवती है बाल कल्याण समिति और पुलिस द्वारा जांच में पाया कि नाबालिग होने की जानकारी होते हुए भी नाबालिग के पिता रमाकांत रात्रे और सुशीला रात्रे ने राजू खरे से विवाह कराया और राजू खरे उसके पिता परमेश्वर खरे मां कमला खरे और विवाह कार्यक्रम में शामिल होने और मदद करने वाले मामा विजय बघेल और अजय बघेल के विरूद्ध बाल संरक्षण अधिनियम और बचपन बचाव अभियान की धाराओं के विरूद्ध कृत्य पाया गया जिसके चलते जांच में बाल विवाह प्रतिरोध संहिता 2006 की धारा 9, 376, 34 पास्को एक्ट 4, 6 एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और बच्चीं को बाल कल्याण समिति और डी एस पी साधना सिंह द्वारा सखी सेंटर मुंगेली में सुरक्षित रखा गया है।

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