जिले में अब लाकडाउन 6 अगस्त की मध्यरात्रि तक
दुर्ग। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सभी नगरीय निकायों एवं 29 ग्राम पंचायतों में राज्य शासन के द्वारा जारी गाईडलाईन के परिप्रेक्ष्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु 6 अगस्त 2020 की मध्यरात्रि तक पूर्ण लाकडाउन करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इनमें नगर निगम दुर्ग एवं प्रभावित ग्राम पंचायत हनोदा, धनोरा, मोहलई, चिखली, कोलिहापूरी, अंजोरा (ख), खपरी (कु.) एवं महमारा कुठेलाभांठा, सिरसाखुर्द, जेवरा, चन्दखुरी, विनायकपुर एवं खुरसुल में यह आदेश लागू होगा। इसी तरह नगर पालिक निगम भिलाई में एवं इससे लगे ग्राम पंचायत खेदामरा, कचादुंर, नगर निगम रिसाली एवं ग्राम पंचायत डूमरडीह, उमरपोटी, नगर निगम भिलाई चरोदा एवं ग्राम पंचायत औंधी, नगर पालिका जामुल एवं निकाय सीमा से लगे ग्राम पंचायत ढ़ौर, नगर पंचायत पाटन एवं ग्राम पंचायत अमलेश्वर, सांकरा, भरर, नगर पालिका कुम्हारी एवं इससे लगे ग्राम पंचायत पंचदेवरी, अकोला, नगर पालिका अहिवारा, नगर पंचायत उतई एवं नगर पंचायत धमधा के बोरी, करेली, पोटिया एवं ग्राम पंचायत दनिया में यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होगा।
अनुमति प्राप्त दुकानें में स्वास्थ्य सुविधाएं एवं आपातकालीन सेवाएं संचालित रहेंगी। दवा/मेडिकल/चश्मा की दुकानें समय प्रात: 7 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। सब्जी व्यवसाय, दुध, मांस, चिकन, मटन, मछली, अण्डा समय प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक संचालित रहेगी। उक्त लाकडाउन अवधि के दौरान केवल दो दिवस 29 एवं 30 जुलाई के लिए किराना दुकानें प्रात: 6 बजे से प्रात:10 बजे तक खुली रहेंगी तथा उक्त अवधि में ईद एवं राखी त्यौहार में उपयोग आने वाली सामग्री का विक्रय स्टाल लगाकर किया जा सकेगा।
जुलाई 2020 माह का शेष वितरण हेतु पीडीएस शॉप केवल 29 एवं 30 जुलाई तक प्रात: 6 बजे से प्रात:10 बजे तक संचालित रहेंगी। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता प्रात: 6 बजे से प्रात: 9:30 बजे तक एवं सांय 5 बजे से शाम 7 बजे तक एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 6 बजे से प्रात: 9:30 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। पैट्रोल, डीजल पम्प, एल.पी.जी., सी.एन.जी. गैस प्रात: 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक विक्रय की अनुमति रहेगी। शासकीय/अशासकीय बैंकों को दोपहर 3 बजे तक कार्यालय खोलने की अनुमति रहेगी। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं धान परिवहन, उद्योग एवं निर्माण कार्य को खोलने की अनुमति रहेगी। कृषि उपकरण, फर्टीलाईजर, पेट शॉप, एक्यूरियम शॉप की दुकानें प्रात: 6 बजे से प्रात: 10 बजे तक संचालित रहेगी। होटल/रेस्टोरेंट को ई-कामर्स (होम डिलिवरी) की अनुमति होगी। टेक अवे प्रतिबंधित रहेगा।
प्रतिबंधित दुकानें/व्यवसाय/सेवाएं में सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर एवं आडिटोरियम एवं असेम्बली हॉल इस प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। स्र्पोटिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम पूर्णत: बंद रहेंगे। मॉर्निंग एवं इवनिंग वॉक एवं व्यायाम हेतु सायकिलिंग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित नगरीय/पंचायत क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवायें, जिसमें निजी बसें, टैक्सी, आटो-रिक्शा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं। इनके परिचालन प्रतिबंधित रहेंगे। केवल इमरजेंसी सेवा वाली वाहन, फुड, मेडिकल, पोस्टल सेवाएं आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। समस्त नगरीय निकाय एवं उनसे लगी प्रभावित ग्राम पंचायत क्षेत्र की सभी दुकानें ( किराना दुकानें – केवल 29 एवं 30 जुलाई 2020 को प्रात: 6 बजे से प्रात:10 बजे तक को छोड़कर ) व्यवसायिक प्रतिष्ठान, गोदाम, साप्ताहिक हाट-बाजार, ठेला, गुमटी, खोमचे आदि प्रतिबंधित रहेंगे। सभी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल तथा कार्यक्रम और प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित शराब दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी। केवल अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी शासकीय कार्याल बंद रहेंगे। भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय कार्यालय उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लाकडाउन के दौरान हेल्प लाइन नम्बर कार्यालय कलेक्टर, जिला दुर्ग दूरभाष क्रं. 0788-2323492 (प्रात:10:30 से 5:30बजे तक), जिला अस्पताल, दुर्ग दूरभाष क्रं 0788-2320104 (24घंटे उपलब्ध), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, दुर्ग दूरभाष क्रं 0788-2210773 (24घंटे उपलब्ध) एवं अन्य इमरजेंसी सेवाएं दूरभाष क्रं. 108 और 112 (24घंटे उपलब्ध) में संपर्क कर सकते है।