LOCKDOWN: कोण्डागांव जिले में 24 जुलाई के मध्य रात्रि से 31 जुलाई तक होगा तालाबंदी

कोण्डागांव। वैश्विक महामारी नोवेल कोराना वायरस के संक्रमण से भारत समेत पूरे विश्व के देशों के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है। इस क्रम में कोण्डागांव जिले में भी कोरोना वायरस तीव्र गति से फैल रहा है। अतः इस महामारी के सम्भाव्य प्रसार से बचाव एवं नियंत्रण के लिये राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने जिले के नगरीय क्षेत्रों हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इसके तहत् जिला कोण्डागांव के नगरीय क्षेत्र नगरपालिका परिषद् कोण्डागांव, नगर पंचायत फरसगांव/केशकाल एवं विकासखण्ड मुख्यालय ग्राम माकड़ी में दिनांक 24.07.2020 की मध्य रात्रि 12:00 बजे से दिनांक 31.07.2020 की रात्रि 12:00 बजे तक लाॅकडाउन (तालाबंदी) कर दिया गया है।
नगरीय क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर घोषित कंटेटमेंट जोन एवं बफर जोन को छोड़कर अनुमति प्राप्त समस्त गतिविधियों का संचालन पूर्वान्ह 6:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का परिपालन करने तथा मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने सहित की जा सकेगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में लाॅकडाउन की अवधि के दौरान समस्त सार्वजनिक और निजी गैर आवश्यक परिवहन सेवाएं (जिनमें निजी बसें, टेक्सी, बसें, आॅटो रिक्शा, ई-रिक्शा एवं रिक्शा भी शामिल है) के परिचालन की अनुमति नहीं होगी। जबकि इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। ऐसे निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं, सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहें है उन्हे भी अपवादित स्थिति एवं तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी। इसके अलावा शासन द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन को भी इसके तहत् छूट दी गई है।
प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित समस्त शासकीय कार्यालयों के संचालन में आदेशित कुछ कार्यालयों को छोड़कर तृतीय एवं चतुर्थ कर्मचारियों की उपस्थिति एक तिहाई होगी। इस हेतु रोस्टर बनाते हुए ड्यूटी लगाने की जिम्मेदारी कार्यालय प्रमुख को दी गई है। शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा। साग-सब्जी, फल, दूध-डेयरी, पनीर एवं किराना दुकानों को पूर्वान्ह 6:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी। घर-घर जाकर दुग्ध बांटने वाले एवं न्यूज पेपर हाॅकर भी पूर्वान्ह 6:00 बजे से अपरान्ह 4:00 बजे तक अपने कार्य का सम्पादन कर सकेंगे। समस्त बैंको का संचालन पूर्वानुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किया जा सकेगा। बैंक के बाहर कतारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की जिम्मेदारी बैंक प्रबंधन की होगी। लाॅकडाउन की अवधि में सभी शैक्षणिक संस्थाएं, महाविद्यालय, ट्रेनिंग एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। परन्तु आॅनलाईन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति होगी। समस्त स्पोट्र्स काम्प्लेक्स, स्टेडियम तथा खेल परिसर में सामुहिक गतिविधियां, जिम, आॅडिटोरियम, सभागृह, थियेटर, मेला इत्यादि के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल-खुद, सांस्कृतिक मनोरंजन, धार्मिक गतिविधियां एवं अन्य सामाजिक आयोजनों को भी प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। इसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 होगी। इसके लिये भी अनुमति तहसीलदार एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। अंतिम-संस्कार जैसे आयोजनों में भी सम्मिलित होने वालों की संख्या 20 निर्धारित की गई है।
इसके साथ ही लाॅगडाउन के तहत् होटल, रेस्टोरेंट, हास्पिटिलिटी सेवाएं, सेलून, नाई दुकान, मसाज पार्लर, पान दुकान, ब्यूटी पार्लर, क्लब, बार, रिसोर्ट, लाॅज, कैफे आदि बंद रहेंगी। उपरोक्त आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जायेगी।