छत्तीसगढ़

अनाचार के आरोपी को बड़ेडोंगर पुलिस ने 24 घण्टे में किया गिरफ्तार

19 jul, 2020/सबका संदेश

कोंडागांव। जिला अंतर्गत आने वाले थाना बड़ेडोंगर में दिनांक 17.07.2020 को प्रार्थिया नाबालिक पीड़िता ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ ग्राम गोड़मा प्लाटपारा निवासी आरोपी मंगड़ूराम सलाम दिनांक 07.07.2020 को रात्रि करीब 10:00 बजे पीड़िता के घर आया उसके माता-पिता दूसरे घर में सोये थे पीड़िता अकेली घर मे सोई थी आरोपी मंगड़ू पीड़िता के घर का दरवाजा को ढकेल कर अन्दर घुसा और जबरदस्ती उसे उठाकर बत्तीमीजी करने लगा तब पीड़िता जोर-जोर से चिल्लायी तब आरोपी उससे मारपीट किया और जान से मार दुंगा कहकर धमकी दिया और बहला-फुसला कर शादी का झांसा देकर आरोपी पीड़िता के साथ लगातार अनाचार कर रहा था। जिस पर थाना बड़ेडोंगर में महिला अधिकारी द्वारा अपराध दर्ज कर धारा 363, 366, 376, 323, 506, 376(2)(ढ) भादवि. एवं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 (पाॅक्सो एक्ट) कायम कर प्रारंभिक विवेचना की गई।

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बाद मामले का आरोपी की पतासाजी की जा रही थी महिला संबंधित गंभीर अपराध होने से मामले का आरोपी मंगड़ू राम सलाम पिता किदिर राम जाति गोंड उम्र 28 वर्ष ग्राम गोड़मा प्लाटपारा को मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घण्टे के अन्दर थाना बड़ेडोंगर पुलिस टीम द्वारा पकड़ने में सफलता प्राप्त किया। आरोपी को ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। इस कार्यवाही में थाना-बड़ेडोंगर से निरीक्षक राजेन्द्र मण्डावी, उनि. नमिता टेकाम, सउनि. हंस कुमार ठाकुर, सउनि. मनमोहन जैन, प्रधान आरक्षक उमेश मण्डावी, आरक्षक ओंकार देहारी, अगमराय नाग, लच्छन गावडे़ का विशेष योगदान रहा।

 

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राजीव गुप्ता

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