स्वामी हक प्रदाय करने हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 31 जुलाई

स्वामी हक प्रदाय करने हेतु दावा-आपत्ति आमंत्रित
दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 31 जुलाई
नारायणपुर, 18 जुलाई 2020- राज्य शासन आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिले के 7500 वर्गफीट तक की शासकीय भूमि के आबंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन हेतु जिला कलेक्टर श्री अभिजीत ंिसंह को अधिकृत किया गया है। जिसके तहत् आवासीय प्रयोजन के लिए सिंगोड़ीतराई वार्ड निवासी श्रीमती भुनेश्वरी यादव पति श्री मुकेश यादव, जाति राउत को 1350 वर्ग फीट श्री लच्छो यादव पति फागू यादव, राउत को 1840 वर्गफीट श्रीमती पुष्पा पति श्री भगवान, जाति गोंड़ को 1000 वर्गफीट, श्रीमती कुष्णा देवी पचोरी पति श्री प्रेमनारायण, जाति बा्रम्हण को 1750 वर्गफीट और श्रीमती जयंती पासवान पति श्री यशवंत, जाति दुसाध को 2000 वर्गफीट इसी तरह कुम्हारपारा वार्ड क्रमांक 13 के श्री हिरमन सिंह पुजारी पिता श्री शंकर सिंह पुजारी, जाति हल्बा को 2867 वर्गफीट, श्रीमती ओमबती नाग पति श्री लक्ष्मीनाथ नाग, जाति हल्बा को 2115 वर्गफीट, श्री पूरनसिंह नाग पिता श्री मोहन सिंह, जाति हल्बा को 2610 वर्गफीट, श्री अभिमन्यु पात्र पिता श्री रायसिंह पात्र, जाति हल्बा को 2130 वर्गफीट और डुमरतराई वार्ड क्रमांक 15 के श्री पुरषोत्तम पात्र पिता श्री रायसिंह जाति हल्बा को नजूल शासकीय भूमि को व्यवस्थापन के तहत् भूमि स्वामी हक प्रदाय करने हेतु आवेदन न्यायालय में विचाराधीन है।
उक्त आवेदक अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के समय निर्धारित प्रब्याजी एवं वार्षिक भू-भाटक की राशि राज्य कोष में जमा कर शासकीय भूमि को भूमि स्वामी हक में व्यवस्थापन करा सकते हैं। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था निकाय आदि को कोई दावा-आपत्ति हो तो, वे 31 जुलाई तक कार्यालयीन अवधि में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं की जायेगी। उक्त सूची का अवलोकन कार्यालय तहसीलदार नारायणपुर, जिला कार्यालय नाजीर, नगर पालिका के सूचना पटल पर किया जा सकता है