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लगभग डेढ़ एकड़ जमीन राजस्व विभाग की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण किसान से छिनती हुई दिख रही है। कलेक्टर से मामले की शिकायत कार्यवाही की माँग।

एक ही प्रकरण क्रमांक में तहसीलदार ने दो बार खारिज कर दिया मामला और अनुविभागीय दण्डाधिकारी ने अनुशंसा भी कर दिया। जबकि, पहले आदेश के विरूद्ध अपील आंशिक रूप से स्वीकार हुआ था। किसान की लगभग डेढ़ एकड़ जमीन राजस्व विभाग की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण किसान से छिनती हुई दिख रही है। कलेक्टर से मामले की शिकायत कार्यवाही की माँग।

https://youtu.be/Pf9Wqszi-0Y

 

 

https://youtu.be/tU8ByKfl7d0

ज्ञातव्य हो कि, आनंद राम निषाद पिता भीख साय निषाद जो ग्राम छातापुर(रामपुर) तहसील व थाना स.लोहारा के आदेश दिनांक 20.01.2019 जो कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 16अ/06 (अ) वर्ष 2017-18 के संदर्भ में था से क्षुब्ध होकर छ.ग. भू-राजस्व संहिता की धारा 44(1) के तहत अपील माननीय अनुविभागीय अधिकारी कवर्धा के न्यायालय में पेश किया था। वर्तमान में वह अपील आंशिक रूप से स्वीकार हुई पर माननीय न्यायालय तहसीलदार ने एक ही प्रकरण क्रमांक में दोबारा आदेश कर खारिज़ कर दिया जबकि उन्हें अपील आंशिक रूप से स्वीकार होने पर निष्पादन कार्यवाही करना था।-सत्यम

आनन्दी राम के अधिवक्ता सत्यम शिवम ने क्या कहा सुनिए

आवेदक आनंदी राम निषाद के नाम ग्राम रामपुर में खसरा न. 345, रकबा 4.70 एकड़ जो 0.87 एकड़, लालाराम के पास विक्रय पश्चात् आवेदक के नाम 345/1 रकबा 3.83 एकड़ जमीन आया, जो समस्त राजस्व रिकार्ड में, अधिकार अभिलेख में, वर्तमान बी1 में आवेदक के नाम पर ही दर्ज है। पर जब आवेदक ने सीमांकन कराया तो ज्ञात हुआ कि, नक्शा रिकार्ड में राजस्व विभाग की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण आवेदक का करीब डेढ़ एकड़ जमीन कम दर्ज हुआ है। जिससे वह लगातार अपूर्णीय क्षति झेल रहा है। जिससे नामांकन में पूर्ण स्वामित्व की भूमि प्रभावित हो रही है। जिसके लिए राजस्व विभाग जिम्मेदार है।

उक्त संबंध में कार्यवाही के लिए आवेदक अनंदीराम ने कलेक्टर कबीरधाम को शिकायत दिनाँक 08.06.2020 को किया है। और उचित वैधानिक कार्यवाही की माँग किया है।

आवेदक ने उक्त विषय पर अपने विधिक सलाहकार के रूप में अधिवक्ता सत्यम शिवम सुन्दरम शुक्ला को नियुक्त किया है। जो आवेदक के उक्त आवेदन पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही न करने पर माननीय उच्च न्यायालय में परमादेश की रिट याचिका जिला प्रशासन के विरूद्ध पेश करेंगे और मामले में स्वयं स्टैण्डिंग काउंसिल के रूप में याचिकाकर्ता का पक्ष उच्च न्यायालय में रखेंगे।

आवेदक के विधिक सलाहकार अधिवक्ता सत्यम शिवम सुन्दरम शुक्ला ने बताया कि, उक्त मामला अत्यंत गंभीर है। जिम्मेदार अधिकारियों पर उचित कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही आवेदक की लगभग डेढ़ एकड़ से अधिक जमीन करीब 0.640 हेक्टेयर जो राजस्व विभाग की लापरवाही व उदासीनता के कारण आवेदक से छिन गयी है। आवेदक को वापस मिलनी चाहिए। जनहित में, न्यायहित में, उक्त विषय का शीघ्र निराकरण मान्य कलेक्टर कबीरधाम को स्वयं जाँच अधिकारी बन कर करना चाहिए।

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