रोका-छेका अभियान के तहत् 8 मवेशी मलिकों पर लगाया गया जुर्माना पुलगांव, पोटियाकला, बेलदार पारा, बोरसी में की गई मवेशियों की जांच
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DURG:-शासन की रोका-छेका अभियान के अंतर्गत नगर पालिक निगम दुर्ग का दल ने आज उरला वार्ड, पोटियाकला वार्ड 52, बेलदार पारा और बोरसी में जाकर 8 मवेशी मालिकों के घरों में मवेशियों की जांच की । जहॉ घर और डेयरी में मवेशी नहीं मिले। निगम की जांच दल ने 6 मवेशी मालिकों पर 500 से 1800 एवं दो मालिकों पर 10,000-10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया । आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार प्रतिदिन मवेशियों की जांच करने निगम का तीन दल मालिकों के घरों, और डेयरियों का निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त ने सभी मवेशी मालिकों से अपील कर कहा कि शहर में शासन की रोका-छेका अभियान जारी है। कोई भी मवेशी मालिक अपने मवेशी को खुला बाहर ना छोड़ें। अभियान के तहत् घर-घर जाकर निगम का दल जांच कर रही है। जिसके भी घर में मवेशी नहीं मिलेगा। घर के बाहर रहेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही का जुर्माना लगाया जाएगा।
रोका-छेका अभियान के तहत् नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा पुलगांव वार्ड में पवन यादव, हीरालाल यादव, पुनीत यादव, तेजलाल ठाकुर तरुण नायक, तथा पोटियाकला वार्ड में बल्ला यादव के यहॉ मवेशियों की जांच की गई । मवेशी घर के बाहर था। निगम के दल ने पवन यादव को गंदगी व मवेशी नहीं मिलने के कारण 1800 रु0, तरुण नायक को 1500 रु0 शेष को 500-500 रु0 जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार रोका-छेका अभियान के तहत् नयापारा रोड बेलदार पारा में शत्रुघन सिंह राजपूत, तथा बोरसी वार्ड 49 में राजू जैन जैन डेयरी की जांच की गई। दोनो मवेशी मालिकों द्वारा जानवरों को सड़क पद छोडऩे और गंदगी फैलाये जाने के कारण 10,000-10,000 रु0 का जर्माना लगाया गया। दोनों मवेशी मालिकों ने जुर्माने की राशि निगम कोष में जमा नहीं किया है। जिसके कारण नगर निगम दुर्ग उक्त डेयरी संचालकों के विरुद्ध भा0द0स0 की धारा 133 एवं नगर निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर की कार्यवाही प्रारंभ की गई है।