छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, आवेदन ऋण,

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, आवेदन ऋण,अजय शर्मा की रिपोर्ट
जांजगीर-चापा 1 जुलाई 2020/ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवाओ से आवेदन आमंत्रित किया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार आठवीं कक्षा उत्तीर्ण, 18 से 35 वर्ष के मध्य आयु वाले छत्तीसगढ़ के मूलनिवासी युवक/युवती पात्र इस योजना के लिए पात्र होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ लिया हो, इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। उद्योग के लिए 25 लाख रूपए, सेवा उद्यम के लिए 10 लाख रूपए, व्यवसाय के लिए 02 लाख रूपए तक के ऋण स्वीकृत किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए चांपा के पुराना कालेज के पीछे स्थित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।

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