छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

आदेश की अवहेलन पर खर्रा का सचिव निलंबित

DURG:-मोहन बघेल ग्राम पंचायत सचिव ग्राम पंचायत खर्रा जनपद पंचायत पाटन द्वारा उच्च कार्यालय द्वारा जारी आदेशों की अवहेलना किये जाने तथा शासन के महत्वाकांक्षी योजना एवं गौठान के क्रियान्वयन में घोर लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा ;अनुशासन तथा अपीलद्ध नियम 1999 के नियम 4-1 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर किया गया है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत पाटन निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। ग्राम पंचायत खर्रा में सचिवीय दायित्व निर्वहन हेतु विष्णु प्रसाद सिंन्हा ग्राम पंचायत सचिव पदस्थ किया गया है।

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