छत्तीसगढ़

चिल्फीघाटी: चिल्फी वनपरिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 329 में अतिक्रमणकारियों पर वनविभाग ने मौके पर मौजूद दुकानों को कब्जे में लेकर वन्यप्राणी अधिनियम के तहत 3 लोगों पर की कार्यवाही।



जीवन यादव सबका संदेश न्यूज़ बोड़ला,चिल्फ़ी

चिल्फीघाटी। चिल्फी वनपरिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 329 में अतिक्रमणकारियों पर वनविभाग ने मौके पर मौजूद दुकानों को कब्जे में लेकर वन्यप्राणी अधिनियम के तहत 3 लोगों पर की कार्यवाही। चिल्फी वनपरिक्षेत्राधिकारी देवेन्द्र गोड़ से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे 30 चिल्फी टिगड्डा पुराना आरटीओ बेरियर के पास वनविभाग की जमीन कक्ष क्रमांक 329 में लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई थी जिस पर मौके पर पहुँच कर अतिक्रमण कर रहे 3 लोगों पर विभाग ने जिसमें झुमुकलाल पिता रघुनाथ जाति यादव,अनुराज पिता जितनसिंह व बिमलाबाई ये सभी चिल्फी लोहारटोला निवासी के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। जिस पर वन्यप्राणी अधिनियम 1947 की धारा 33 A( ग) व 1972 (2) 15/16 के तहत कार्यवाही की गई। इस मौके पर विभाग के एसडीओ मनोज शाह भी उपस्थित थे। जो दुबारा इस प्रकार से अतिक्रमण न करने की हिदायद दी गई। इनके आलावा ग्राम के कुछ जनप्रतिनिधियो के द्वारा भी अतिक्रमण की कोशिश किया जा रहा था। जिस पर वनपरिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा पूछने पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करने बताया। और न ही किसी ने अतिक्रमण करने को बताया। जिस पर विभाग द्वारा 3 लोगों पर दुकानों को जब्त कर कार्यवाही की गई।


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