छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

शराब भट़टी के समीप पास पास दुकान लगाने पर चरोदा निगम ने वसूला जुर्माना

BHILAI;-नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा क्षेत्रातंर्गत हथखोज एवं उमदा शराब दुकान के आस-पास ऐसे व्यवसायी जो प्रतिबंधित प्लास्टिक, कैरी बेग का उपयोग करते पाये गये उन पर दण्डात्मक कार्यवाही कर डिस्पोजल 400 नग जब्त कर जुर्माना राशि 2600 रूपये वसूला गया।

आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर एवं अश्वनी चंद्राकर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ने व्यवसायियों से अपील की है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक, डिस्पोजल, कैरी बेग का उपयोग ना करें। प्लास्टिक के जगह जुट या कपड़े का बैग का उपयोग करें। निगम के इस टीम में बीनू वर्मा स्वा.निरीक्षक, रामगोपाल चंद्राकर स्वा. निरीक्षक, येवेन्द्र वर्मा, कौशल तिवारी, चंद्रिका साहू,  अरूण कुंजाम आदि उपस्थित थे।

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