तीन दिन बाद 5 हजार रुपए वाली सरकारी पेंशन स्कीम का बदल जाएगा नियम, करोड़ों लोगों पर होगा असर-Atal Pension Yojana APY APY Scheme Details rule-will change from 1 july for subscribers | business – News in Hindi
एक जुलाई से बदलेगा इस सरकारी स्कीम का नियम
अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojna- APY) केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. इस योजना के तहत, केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) में काम करने वाले लोगों को 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये प्रति महीने पेंशन देती है.
PFRDA की लेटेस्ट सूचना में कहा गया है कि जुर्माने का ब्याज उस स्थिति में नहीं लगेगा, जब सब्सक्राइबर की पेंशन स्कीम अकाउंट को 30 सितंबर 2020 से पहले नियमित किया जाता है. उसने कहा है कि जुर्माना उस स्थिति में नहीं लगाया जाएगा जब अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक आपके नॉन-डिडक्टेड APY योगदान को नियमित APY योगदान के साथ 30 सितंबर 2020 से पहले नियमित किया जाता है. आमतौर पर अगर कोई अकाउंट होल्डर इस स्कीम में देर से योगदान करता है तो उनसे पेनाल्टी वसूला जाता है. अटल पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, पेनाल्टी का ये नियम इस प्रकार है:
>> 100 रुपये प्रति महीने की योगदान पर 1 रुपये प्रति महीने
>> 101 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति महीने के योगदान पर 2 रुपये की पेनाल्टी>> 501 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रमि महीने के योगदान पर 5 रुपये की पेनाल्टी
>> प्रति महीने 1.001 रुपये से अधिक के योगदान पर 10 रुपये की पेनाल्टी
अटल पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है. इस योजना के तहत, केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र (Unorganized Sector) में काम करने वाले लोगों को 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये प्रति महीने पेंशन देती है. 18 से 40 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति अटल पेंशन योजना अकाउंट (APY Account) खुलवा सकता है. इस सरकारी योजना की सबसे खास बात यह है कि जितनी जल्दी इस योजना में निवेश किया जाएगा, उतना ही फंड जमा होगा.
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25 साल की उम्र से हर महीने कितना करना होगा निवेश?
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी 25 साल का व्यक्ति इस योजना में निवेश करना चाहता है तो उन्हें केवल 376 रुपये प्रति महीने का ही निवेश करना होगा. इस प्रकार 25 साल की उम्र से ही हर महीने मात्र 376 रुपये जमा कर 60 साल की उम्र के बाद 5 हजार रुपये प्रति महीने का पेंशन प्राप्त किया जा सकता है.
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इस स्कीम में पेंशनर की मौत के बाद उन्हें पति/पत्नी को भी इसका लाभ देने का प्रावधान है. बच्चों को भी इस स्कीम का लाभ मिल सकता है. इस योजना की एक खास बात यह भी है कि इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act.) के सेक्शन 80C के तहत इस स्कीम में निवेश करने पर टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है.
First published: June 28, 2020, 10:38 AM IST