ट्राफिक पुलिस ने ली बस मालिक और ट्रेव्हलर्स एजेंसी वालों की बैठक वाहन परिचालन और कोविड-19 संक्रमण के बचाव के लिए दिये निर्देश
BHILAI:-शासन द्वारा बसो के परिचालन की अनुमति दिये जाने पर बस परिचालन संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाने हेतु एवं कोविड-19 महामारी से बचाव संबंधी सुझाव देने शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 06 भिलाई में बस मालिक संघ तथा टूर एण्ड ट्रेव्हल्स एजेंसी संचालकों की बैठक आहूत की गई। मीटिंग में सर्व प्रथम डॉ आर.के.खण्डेलवाल मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ अधिकारी, जिला चिकित्सालय दुर्ग द्वारा कहा गया कि आपके वाहनों के माध्यम से जो भी यात्री एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले परिवहन करते है इसकी जानकारी आपके द्वारा हमारे दुर्ग चिकित्सालय कार्यालय में बनाये गये कंट्रोल रूम में (प्रोफार्मानुसार) आवश्यक रूप से यात्री की जानकारी देना होगा। जिससे स्वास्थ्य विभाग उनके निवास स्थान तक पहुंचकर जांच हेतु सेम्पल ले सके और उन यात्रियों को 14 दिन क्वारेण्टाईन किया जा सकें ताकि वे यदि संक्रमित पाये जाते है तो संक्रमण को फैलने से रोका जा सकें। आपके द्वारा स्वास्थ्य विभाग को किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए हेल्प लाईन नंबर-104 या कार्यालय नंबर 0788-2210663 पर कॉल करके जानकारी दिया जा सकता है एवं स्वास्थ्य विभाग की डॉ अर्चना चैहान के मोबाईल नंबर 98271 61626 नंबर पर एसएमएस या व्हाट्स अप से जानकारी दे सकते है।
बैठक के दौरान रोहित झा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर के द्वारा कहा गया कि किसी के भी द्वारा कोई भी जानकारी छुपाये जाने पर उस पर सख्त कार्यवाही की जावेगी। वाहन मालिकों से चर्चा के दौरान कहा कि हमारा जिला रायुपर के बाद ज्यादा खतरे पर है अभी तक हमारे जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाये जाने पर उसके संक्रमण का पता लगाया जा चुका है शहर के आम नागरिकों की जागरूकता से ही ये संभव हो पाया गया है तथा आगे भी हमें कोरोना के बचाव के लिए सर्तक रहना होगा। जिसके लिए हमें सुरक्षा के उपाय के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है वाहन मालिकों को बस ड्रायवर एवं कंडेक्टर के बचाव के लिए आवश्यक केबीन का निर्माण कराने हेतु सुझाव दिया गया एवं यात्रियों को जागरूक करने के लिए बस के सिटों के पीछे ए-4 साईज में कोरोना के बचाव के निर्देशों की तख्ती आवश्यक रूप से चिपकाने कहा गया। वाहन को संचालन पश्चात प्रतिदिन सेनेटाईज करने का सुझाव दिया गया। वाहन में किसी भी प्रकार के गुटखा, पान, तम्बाकू, सिगरेट व अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन न करने देने कहा गया एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया। अतुल विश्वकर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला दुर्ग के द्वारा बस मालिकों को बस परिवहन संबंधी दिशा निर्देश जारी किये है जसमें अन्य राज्य व अन्य जिलों से परिवहन किये जाने वाले की सूची रखना आवश्यक है जिसमें यात्री का नाम, पता, मोबाईल नंबर आवश्यक रूप से होना चाहिए और इस सूची को जिला चिकित्सालय कार्यालय में आवश्यक रूप से जमा करना होगा। बिना समक्ष अधिकारी के अनुमति बिना परिवहन नहीं किया जाना चाहिए। टे्रव्हल्स ऐजेंसी का पंजीयन क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में आवश्यक रूप से होना चाहिए। ट्रेव्हल्स ऐजेंसी की माध्यम से संचालित वाहनों का ट्रैक्सी परमिट के अधीन संचालित किया जाना चाहिए। मीटिंग के अंत में उप पुलिस अधीक्षक यातायात गुरजीत सिंह द्वारा सुरक्षा संबंधी 04 आवश्यक उपाय बताते हुए कहा कि ड्रायवर व कंडेक्टर को सदैव मास्क धारण व सेनेटाईजर का उपयोग करने कहा गया। रास्ते में अनावश्यक वाहन को न रोकें। अनावश्यक भीड भाड वाले जगह पर वाहन ना रोके। वाहन में हमेशा अतिरिक्त मास्क रखें।
आज के बैठक में बस मालिक संघ तथा टूर एण्ड ट्रेव्हल्स एजेंसी संचालक अनुप यादव, जय भोले बल सर्विस, लोकेश्वर सिंह, वृन्दा बस सर्विस, गुरमीत सिंह, रायपुर बस सर्विस, ललित लोधी, न्यू लोधी बस सर्विस, जी.एस देशमुख, ओम शिवनाथ बस सर्विस, जावेद खान, नाज बस सर्विस, गिरीश, वाहे गुरू बस सर्विस, ललन,सांई कृपा बस सर्विस, सुमीत ताम्रकार, सुमीत बस सर्विस, रूपेश कुमार राठौर, फेन्ड्स बस सर्विस भिलाई, महालक्ष्मी बस सर्विस उपस्थित थे।