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महाराष्ट्र में कोविड-19 के 4,841 नये मामले सामने आये, अब तक 6931 मौतें | 4841 new covid 19 cases in maharashtra 6931 deaths so far | maharashtra – News in Hindi

महाराष्ट्र में कोविड-19 के 4,841 नये मामले सामने आये, अब तक 6931 मौतें

महाराष्ट्र में अब तक 6931 मौतें हो चुकी हैं

मुंबई (Mumbai) में कोरोना वायरस (Coronavirus) के 1,365 नए मामले सामने आए हैं और 58 मौतें हुईं हैं. शहर में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 70,990 हो गई है और कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 4,060 हो गया है.

मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोविड-19 (Covid-19) के 4,841 नये मामले सामने आये जिससे राज्य में इसके कुल मामले बढ़कर 1,47,741 हो गए. वहीं मृतक संख्या बढ़कर 6,931 हो गई. यह जानकारी एक स्वास्थ्य अधिकारी ने दी. अधिकारी ने बताया कि राज्य में 192 और मरीजों की मौत हो गई जिससे राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 6,931 हो गई. अधिकारी ने कहा कि इन 192 मौतों में से 109 मरीजों की मौत पिछले 48 घंटे में हुई जबकि बाकी 83 मौतें पूर्व में हुई थीं लेकिन उन्हें कोरोना वायरस (Coronavirus) से होने के तौर पर सूचीबद्ध नहीं किया गया था. अधिकारी ने बताया कि इन मौतों को गुरुवार को मृतक संख्या में जोड़ा गया.

अधिकारी ने बताया कि साथ ही 3,661 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई जिससे राज्य में ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 77,453 हो गई. अधिकारी ने बताया कि इसके साथ ही राज्य में ऐसे मरीजों की संख्या अब 63,342 है जिनका अभी इलाज चल रहा है. महाराष्ट्र में कोविड-19 की अब तक कुल 8,48,026 जांच हुई हैं. राज्य की राजधानी मुंबई (Mumbai) में कोरोना वायरस के 1,365 नए मामले सामने आए हैं और 58 मौतें हुईं हैं. शहर में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 70,990 हो गई है और कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा 4,060 हो गया है. वहीं पुणे (Pune) में पिछले 24 घंटों में 725 नए मामले आए हैं और 16 मौतें हुई हैं. शहर में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 18240 हो गई है जबकि कोरोना के चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा 655 हो गया है.

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महाराष्ट्र में 28 जून से खुलेंगे सैलूनवहीं महाराष्ट्र (Maharashtra)सरकार ने राज्य में 28 जून से सैलून (Salon) खोलने की मंजूरी दे दी है. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra) ने सैलून में सिर्फ हेयरकट (Having Shaving) कराने की इजाजत दी है. सैलून में शेविंग कराने की इजाजत नहीं है. सरकार के आदेश के मुताबिक हेयरकट करने और करवाने वाले दोनों ही लोगों को मास्क पहनना जरूरी होगा. सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने शासनादेश जारी किया है. सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सैलून के लिए ये नियम तय किये गए है.

– सैलून में बाल काटे जा सकेंगे, बालों को डाई किया जा सकता है.

-बाल को सीधा किया जा सकता है लेकिन स्किन रिलेटेड कोई भी चीज नहीं की जा सकती है जिसमें शेविंग शामिल है.

– हर दो 2 घंटे में पूरी जगह को सेनिटाइज करना होगा.

-डिस्पोजेबल टॉवेल का इस्तेमाल करना होगा.

-जो चीजें फिर से इस्तेमाल होती हैं उन सभी को सेनिटाइज किया जाएगा.

-कस्टमर और नाई दोनों को मास्क पहनना जरूरी है.

-चेयर को हर कस्टमर के बाद सेनिटाइज किया जाएगा.

-ये सारी चीजें डिस्प्ले में लगानी होंगी.



First published: June 26, 2020, 12:00 AM IST



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