अनु.जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को दिया जा रहा है लोगन 15 जुलाई तक जिला अंत्यावसायी सहकारी विभाग में कर सकते है आवेदन
DURG:-जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. दुर्ग द्वारा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अनुसूचित जाति योजना में. ट्रेक्टर ट्राली योजना, पैसेन्जर व्हीकल योजना, गुड्स कैरियर योजना, स्मॉल बिजनेस एवं अंत्योदय स्व यो. बैंक परिवर्तित। अनुसूचित जनजाति योजना में आदिवासी स्व. यूको बैंक परिवर्तित. पिछड़ा वर्ग योजना में टर्मलोन योजना, पिछड़ा वर्ग स्व.सहायता समूह,महिला समृद्धिद्ध, अल्पसंख्यक वर्ग में. टर्मलोन, स्व.सहायता समूह शिक्षा ऋण हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ हैं। आवेदक अपना आवेदन 15 जुलाई 20 तक कार्यालीन दिवस में जमा करा सकते है। विस्तृत जानकारी हेतु दूरभाष क्रमांक 0788.2323450 पर एवं जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्या. कलेक्ट्रेट परिसर दुर्ग में संपर्क कर सकते है।