देश दुनिया

आम्रपाली मामले में चीन के निदेशक समेत जेपी मॉर्गन के अधिकारियों से पूछताछ करेगी ईडी- Amrapali case Enforcement Directorate to question JP Morgan officials including Chinese director | business – News in Hindi

आम्रपाली मामले में चीन के डायरेक्ट समेत जेपी मॉर्गन के अधिकारियों से पूछताछ करेगी ED

आम्रपाली मामले में अब जेपी मार्गन के चीनी निदेशक से पूछताछ करेगा प्रवर्तन निदेशालय

आम्रपाली समूह (Amrapali Group) के प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदने वालों के करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) जेपी मार्गन इंडिया के बोर्ड के सदस्यों से पूछताछ करेगा. इनमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है.

नई दिल्ली. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate- ED) आम्रपाली समूह (Amrapali Group) से जुड़े एक मामले में जेपी मॉर्गन इंडिया (JP Morgan India) के निदेशक मंडल के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ शुरू करेगा, जिसमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है. यह मामला आम्रपाली समूह की रियल एस्टेट परियोजनाओं में घर खरीदने वालों के करोड़ों रुपए के की कथित हेराफेरी से संबंधित है. जांच ऐजेंसी को इस सबंध में उच्चतम न्यायालय के 18 जून के आदेश से बल मिला है. न्यायालय ने जेपी मोर्गन को अपने एक बैंक खाते से 140 करोड़ रुपए से अधिक की रकम को यूको बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते में हस्तांतरित करने के आदेश दिए. जेपी मोर्गन का वह खाता ईडी ने हाल में कुर्क किया था.

अदालत ने कहा है कि यह पैसा आम्रपाली की लंबित परियोजनाओं में लगाया जाएगा. इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के अपराध की दृष्टि से जांच कर रहे अधिकारियों ने कहा कि यह पहली बार है जब उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी प्राथमिक कुर्की आदेश से संतुष्ट होने के बाद इस तरह के धन को स्थानांतरित करने को कहा है.

यह भी पढ़ें- ये हैं दुनिया के टॉप 10 अरबपति, कुल संपत्ति जानकर हो जाएंगे हैरान!

आमतौर पर, एक बार कुर्क हो गये धन को उन्हीं बैंक खातों में रखा जाता है, जहां वे होते हैं. कुर्की के आदेश को मंजूरी तथा बाद में संपत्ति की जब्ती के लिये धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अधिनिर्णय प्राधिकरण को भेजा जाता है. ईडी ने हाल ही में पीएमएलए के तहत जारी एक आदेश के तहत मुंबई में एक बैंक शाखा में रखे जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 187 करोड़ रुपये से अधिक के कोष को कुर्क किया था.उच्चतम न्यायालय इस मामले की निगरानी कर रही है. उसने पिछले साल दिसंबर में ईडी को जांच का प्रभार देने का निर्देश दिया था और ईडी के लखनऊ जोन के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह को जेपी मॉर्गन के खिलाफ धन शोधन कानून और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत कार्रवाई करने के लिये कहा था.



First published: June 20, 2020, 7:46 PM IST



Source link

Related Articles

Back to top button