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Supreme Court takes note of different Coronavirus COVID 19 testing charge asks Centre to decide | सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर राज्य में कोरोना टेस्ट का एक ही रेट होना चाहिए, केंद्र सरकार तय करे फीस | nation – News in Hindi

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हर राज्य में कोरोना टेस्ट का एक ही रेट होना चाहिए, केंद्र सरकार तय करे फीस

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण, एस के कौल और एम आर शाह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी राज्यों में COVID-19 टेस्टिंग की फीस में एकरूपता होनी चाहिए.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस (Coronavirus) की टेस्टिंग की फीस (Covid-19 Testing fee) के अंतर पर ध्यान दिया और केंद्र से इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कहा. अदालत ने कहा कि सभी राज्यों को रोगियों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए विशेषज्ञों का पैनल गठित करना चाहिए. ज

जस्टिस अशोक भूषण, एस के कौल और एम आर शाह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी राज्यों में COVID-19 टेस्टिंग की फीस में एकरूपता होनी चाहिए. अदालत ने कहा कि वह मरीजों की देखभाल की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने के आदेश को पारित करने पर भी विचार कर सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोगियों की देखभाल और शवों को लेकर आ रही शिकायतों पर ध्यान दें.

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First published: June 19, 2020, 2:15 PM IST



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