Supreme Court takes note of different Coronavirus COVID 19 testing charge asks Centre to decide | सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर राज्य में कोरोना टेस्ट का एक ही रेट होना चाहिए, केंद्र सरकार तय करे फीस | nation – News in Hindi
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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण, एस के कौल और एम आर शाह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी राज्यों में COVID-19 टेस्टिंग की फीस में एकरूपता होनी चाहिए.
जस्टिस अशोक भूषण, एस के कौल और एम आर शाह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी राज्यों में COVID-19 टेस्टिंग की फीस में एकरूपता होनी चाहिए. अदालत ने कहा कि वह मरीजों की देखभाल की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अस्पतालों में सीसीटीवी लगाने के आदेश को पारित करने पर भी विचार कर सकती है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोगियों की देखभाल और शवों को लेकर आ रही शिकायतों पर ध्यान दें.
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First published: June 19, 2020, 2:15 PM IST