छत्तीसगढ़

जिला अदालत ने आरोपित को दस साल कैद की सजा सुनाई

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़ रायपुर- पंडरी थाना अंतर्गत राज नगर शक्ति नगर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत ने आरोपित को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये अर्थदंड किया गया है। बताया गया है कि नाबालिग का अपहरण, फिर दुष्कर्म के आरोपित लालमोहन क्षत्री (40) को धारा 363 के तहत तीन साल, धारा 342 और धारा 376 (2) झ व लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दस साल कैद की सजा सुनाई गई। विशेष लोक अभियोजक गाजेंद्र सोनकर ने बताया पिछले साल मार्च की एक तारीख को आरोपित के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। अपने घर के आंगन में खेल रही बच्ची को उनसे अगवा कर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के घर पहुंचने पर मामला फूटा था।

 

 

 

विज्ञापन समाचार हेतु सपर्क करे-9425569117/9993199117

सबका संदेश

2004 से पत्रकारिता से जुड़े,2010 से भारत सरकार अखबार संपादक, पत्रकार संघ जिलाध्यक्ष 2019,25से अब तक, 2011 से समाज के जिलाध्यक्ष अब तक

Related Articles

Back to top button