न्यायाधीशों और पुलिस अधिकारियों की हुई बैठक
अपराधों और पास्को एक्ट के विवेचना को लेकर किया गया शंका समाधान
दुर्ग। शुक्रवार को जिला न्यायालय सभागार में जिले के न्यायिक एवं पुलिस
अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। उक्त बैठक में नाबालिक बालक-बलिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों की विवेचना एवं न्यायालय में विचारण के दौरान की जाने वाली वैद्यानिक प्रक्रिया के बारें में चर्चा की गई। नाबालिक बालक बलिकाओं के साथ घटित अपराधों में दण्ड विधि संसोधन अधिनियम 2018 के पालन किये जाने के संबंध में व्यापाक निर्देश दिये गये। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नाबालिक बालक एवं बलिकाओं के पहचान उजागर न होने के संबंध में वैद्यानिक प्रावधानों कें संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया। नाबालिक बालक बलिकाओं की पहचान उजागर करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्व धारा 228 ए भादवि के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रक्रियात्मक जानकारी दी गई। पाक्सों एक्ट के प्रकरणों में विवेचना एवं विचारण के दौरान उत्पन्न होने वाले व्यावाहरिक दिक्कतों के निराकरण के संबंध में पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों द्वारा शंका समाधान किया गया। उक्त बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक प्रखर पाण्डेय तथा जिले के पुलिस राजपत्रित अधिकारी समस्त थाना प्रभारी उपस्थित थे।