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69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई रोक- Allahabad High court lucknow bench stays on single bench verdict in 69000 assistant teacher recruitment case upas | ambedkar-nagar-uttar-pradesh – News in Hindi

69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिक्षक भर्ती पर सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की डबल बेंच ने निर्देश दिया है कि 9 जून के सुप्रीम कोर्ट (SC) के फैसले के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाए. बता दें इससे पहले हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने अपने फैसले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी.

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) ने यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) मामले में सिंगल बेंच (Single Bench) के फैसले पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट की डबल बेंच निर्देश दिया है कि 9 जून के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाए. बता दें इससे पहले हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने अपने फैसले में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के इस फैसले से योगी सरकार को बड़ी राहत मिल गई है.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार की 3 स्पेशल अपील पर आज आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया. इसका मतलब ये हुआ कि अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हज़ार पदों पर लगी रोक के इतर शेष बचे पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र है.

इनपुट: ऋषभ मणि त्रिपाठी

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First published: June 12, 2020, 12:19 PM IST



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