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SC का आदेश- 15 दिन में घर भेजे जाएं सभी प्रवासी मज़दूर, पैदल चलने पर दर्ज केस लिए जाएं वापस| supreme court asks centre states government to send back migrant workers within 15 days | nation – News in Hindi

SC का आदेश- 15 दिन में घर भेजे जाएं सभी प्रवासी मज़दूर, पैदल चलने पर दर्ज केस लिए जाएं वापस

कोर्ट ने कहा, 15 दिनों में सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाए. प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएं. इसके साथ ही अदालत ने लॉकडाउन में सड़क पर चलने के कारण प्रवासियों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने को भी कहा है.

कोर्ट ने कहा, ’15 दिनों में सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाए. प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएं.’ इसके साथ ही अदालत ने लॉकडाउन में सड़क पर चलने के कारण प्रवासियों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने को भी कहा है.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की वजह से देशभर में लगे लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) केंद्र और राज्य सरकारों को 15 दिन के अंदर सभी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा, ’15 दिनों में सभी प्रवासियों को वापस भेजा जाए. प्रवासी मजदूरों के लिए काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएं.’ इसके साथ ही अदालत ने लॉकडाउन में सड़क पर चलने के कारण प्रवासियों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने को भी कहा है.



First published: June 9, 2020, 11:09 AM IST



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