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पंजाब: सरकार ने मॉल खोलने की इजाजत दी, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की छूट नहीं – Punjab Wont Reopen Dine-in Restaurants, Allows Malls and Hotels to Function | chandigarh-punjab – News in Hindi

पंजाब: सरकार ने मॉल खोलने की इजाजत दी, रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की छूट नहीं

पंजाब सरकार ने 8 जून से मिलने वाली छूट से पहले जारी की गाइड लाइन.

8 जून से लॉकडाउन (Lockdown) में मिलने वाली छूट को लेकर अब पंजाब सरकार (Punjab Government) ने भी नई गाइड लाइन जारी की है. पंजाब सरकार की नई गाइडलाइन में रेस्तरां (Restaurant) को खोलने की तो इजाजत दी गई है लेकिन

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) से बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक 1.0 (Unlock 1.0) के तहत आठ जून से देशभर में मॉल, होटल, रेस्तरां और धार्मिंक स्थलों को खोलने की छूट दे दी गई है. गृह मंत्रालय की ओर से मिली छूट के बाद से ही ज्यादातर मॉल, होटल और रेस्तरां में साफ-सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काम चल रहा है. 8 जून से लॉकडाउन (Lockdown) में मिलने वाली छूट को लेकर अब पंजाब सरकार (Punjab Government) ने भी नई गाइड लाइन जारी की है. पंजाब सरकार की नई गाइडलाइन में रेस्तरां (Restaurant) को खोलने की तो इजाजत दी गई है लेकिन कोई भी वहां पर बैठकर खाना नहीं खा सकेगा.

अनलॉक-1 के तहत देश में मॉल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल को 8 जून से खोलने की तैयारी पूरी कर ली गई है. चंडीगढ़ के मॉल में सैनेटाजेशन का काम चल रहा है. एलांटे मॉल के कार्यकारी निदेशक ने बताया, हम बहुत खुश हैं कि मॉल्स खुल रहे हैं. हम गृह मंत्रालय के सभी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं. अनलॉक 1.0 में 8 जून से मिलने वाली छूट से पहले पंजाब सरकार ने नई गाइड लाइन जारी की है. हालांकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि 15 जून पर इस पर समीक्षा भी होगी और अगर स्थिति बिगड़ती दिखाई देती है तो सरकार अपना फैसला वापस भी ले सकती है.

सरकार की नई गाइड लाइन के मुताबिक सोमवार से पंजाब में सभी धार्मिक स्थल को खोलने की छूट मिल जाएगी. सुबह 5 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च खोले जा सकेंगे. धार्मिक स्थलों पर एक बार में 20 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे. शॉपिंग मॉल में प्रबंधकों को सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है. मॉल में बने रेस्तरां और फूड कॉर्नर में बैठकर लोगों को खाना नहीं खिलाया जा सकेगा. इनसे केवल होम डिलीवरी या टेक अवे की सुविधा मिलेगी.

मॉल में लिफ्ट केवल मेडिकल इमरजेंसी या विकलांगों के लिए ही चलाई जा सकेगी. एस्कलेटर्स पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. मॉल्स में कपड़े की दुकानों में ट्रायल रूप का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. इसी के साथ 8 जून से पंजाब में होटल और हॉस्पिटैलिटी उद्योग को एक बार फिर से खोल दिया जाएगा. होटल में रुकने वाले यात्रियों को उनके कमरों में भोजन की सुविधा दी जाएगी. होटल से सुबह 5 बजे से 9 बजे तक ही बाहर निकलने की छूट होगी.

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