SC का केंद्र और राज्यों को निर्देश- 15 दिन में सभी प्रवासी मजदूर घर पहुंचाए जाएं | supreme court instructions to center and states governments all migrant laborers should be brought home in 15 days | nation – News in Hindi


सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में घर पहुंचाया जाए.
केन्द्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा कि इन कामगारों (Migrants Workers) को उनके पैतृक स्थान पहुंचाने के लिये तीन जून तक 4200 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाई गयीं. अभी तक लगभग 1 करोड़ मजदूरों को घर पहुंचाया गया है.
केन्द्र ने कोर्ट से कहा कि इन कामगारों को उनके पैतृक स्थान पहुंचाने के लिये तीन जून तक 4200 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाई गयीं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक लगभग 1 करोड़ मजदूरों को घर पहुंचाया गया है. सड़क मार्ग से 41 लाख और ट्रेन से 57 लाख प्रवासियों को घर पहुंचाया गया है. तुषार मेहता ने कहा कि अधिकतर ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार से लिए चलाई गई हैं.
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First published: June 5, 2020, 3:35 PM IST