देश दुनिया

SC का केंद्र और राज्यों को निर्देश- 15 दिन में सभी प्रवासी मजदूर घर पहुंचाए जाएं | supreme court instructions to center and states governments all migrant laborers should be brought home in 15 days | nation – News in Hindi

SC का केंद्र और राज्यों को निर्देश- 15 दिन में सभी प्रवासी मजदूर घर पहुंचाए जाएं

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में घर पहुंचाया जाए.

केन्द्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा कि इन कामगारों (Migrants Workers) को उनके पैतृक स्थान पहुंचाने के लिये तीन जून तक 4200 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाई गयीं. अभी तक लगभग 1 करोड़ मजदूरों को घर पहुंचाया गया है.

नई दिल्‍ली. प्रवासी मजदूरों (Migrants Workers) के मामले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में सुनवाई हुई. प्रवासी कामगारों की दुदर्शा पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार (Government) और राज्यों को निर्देश दिए हैं कि सभी प्रवासियों को 15 दिन में घर पहुंचाया जाए. कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को रिकॉर्ड पर लाना है कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे. प्रवासियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.

केन्द्र ने कोर्ट से कहा कि इन कामगारों को उनके पैतृक स्थान पहुंचाने के लिये तीन जून तक 4200 से ज्यादा श्रमिक ट्रेनें चलाई गयीं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक लगभग 1 करोड़ मजदूरों को घर पहुंचाया गया है. सड़क मार्ग से 41 लाख और ट्रेन से 57 लाख प्रवासियों को घर पहुंचाया गया है. तुषार मेहता ने कहा कि अधिकतर ट्रेनें उत्‍तर प्रदेश और बिहार से लिए चलाई गई हैं.

ये भी पढ़ें:

गृह मंत्रालय ने SC से कहा- निजामुद्दीन मरकज केस में CBI जांच की जरूरत नहींकोरोना संकट में आई अच्छी खबर! इस सेक्टर पर नहीं होगा लॉकडाउन का असर

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए देश से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.


First published: June 5, 2020, 3:35 PM IST



Source link

Related Articles

Back to top button