देश दुनिया

लॉकडाउन में किन्नरों का कितना रखा ध्यान, सरकार दे जवाब: जबलपुर हाईकोर्ट|jabalpur highcourt hearing today on transgenders petition mppa nodtg | jabalpur – News in Hindi

लॉकडाउन में किन्नरों का कितना रखा ध्यान, सरकार दे जवाब: जबलपुर हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

याचिका के माध्यम से ये मां की गई कि अंतरिम राहत के रूप में ट्रांसजेंडर्स (Transgenders) को प्रतिमाह 25-25 किलो ग्राम राशन व 5-5 हजार रु प्रदान कराए जाएं. प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं.

जबलपुर. मेघदूत नगर इंदौर निवासी किन्नर संध्या (संदीप कुमार) ने 30 अन्य किन्नरों की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिये सुनवाई की गई. इंदौर (Indore) की अधिवक्ता शन्नो शगुफ्ता खान ने मामले में तर्क दिया कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य भर में 2900 से अधिक किन्नर हैं. इनमें से 200 से अधिक इंदौर में ही हैं. समाज की मुख्यधारा से अलग होने के चलते इनकी आजीविका का वैसे ही भिक्षा के अलावा अन्य कोई जरिया नहीं है. ऐसे में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन से इनकी हालत बहुत खराब हो गई है.

ये सभी किन्नर भोजन सहित अन्य सुविधओं से वंचित हैं. कोई सरकारी मदद भी इन्हें नहीं मिल रही है.

’15 जून तक पेश की जाए स्टेटस रिपोर्ट’
लॉकडाउन के चलते ये अपना परम्परागत काम भी नहीं कर पा रहे हैं. इसकी वजह से अब इन लोगों के गुजर बसर पर खतरा मंडराने लगा है. याचिका के माध्यम से ये मां की गई कि अंतरिम राहत के रूप में ट्रांसजेंडर्स को प्रतिमाह 25-25 किलो ग्राम राशन व 5-5 हजार रु प्रदान कराए जाएं. प्रारम्भिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने सरकार से इस सम्बंध में स्टेटस रिपोर्ट 15 जून तक पेश करने को कहा जबकि मामले की अगली 17 जून नियत की गई है.ये भी पढ़ें: भोपाल: संक्रमण रोकने के प्रयास में स्वास्थ्य विभाग, 18 लाख डिस्पोजेबल चादरें खरीदने का प्लान

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए जबलपुर से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.


First published: June 2, 2020, 7:22 PM IST



Source link

Related Articles

Back to top button