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Lockdown-संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी

लॉकडाउन संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

कवर्धा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा नोवेल कोरोना वायरस संकमण नियंत्रण हेतु लॉकडाउन उपायों को चरणबद्ध रूप से खोलने एवं 30 जून 2020 तक लॉकडाउन संशोधित रूप में लागू करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है।  
जारी दिशा निर्देश के तहत व्यक्तियों के अर्न्तराज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा तथा इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सकेगा। व्यक्तियों के अर्न्त-जिला परिवहन के बारे में पूर्व निर्धारित प्रकिया अनुसार ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर आवागमन हो सकेगा। समस्त स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स एवं स्टेडियम 7 जून 2020 तक बंद रहेंगे। सार्वजनिक पार्क 7 जून 2020 तक बंद रहेंगे।
राज्य के भीतर एवं अर्न्तराज्यीय बस परिवहन सेवाओं के बारे में शासन से निर्देश प्राप्त होने पर पृथक से आदेश जारी किया जायेगा। क्लब एवं बार संचालन के बारे में शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा पृथक से से आदेश जारी किया जायेगा। चिन्हित कंटेनमेंट जोन में केवल अत्यावश्यक सेवाओं हेतु अनुमति होगी। कोविड-19 की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 7 बजे से प्रात 7 बजे के बीच लोगों की आवाजाही कडाई से निषिद्ध रहेगी अर्थात् रात्रि कालीन कर्फ्यु रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाए और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर रहेंगे। वे केवल आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए ही बाहर जा सकते हैं। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर छूट प्राप्त दुकानों, संस्थानों को खोलने की समय-सीमा प्रातः 7 बजे से रात्रि 7 तक रहेंगी। उपर्युक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता, 1860 के धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दण्डनीय होंगे।

 

 

 

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