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तम्बाकू, पान, सिगरेट, बीड़ी, गुडाखू व गुटखा दुकानों को संचालन की सशर्त अनुमति!

सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-कांकेर

तम्बाकू, पान, सिगरेट, बीड़ी, गुडाखू व गुटखा दुकानों को संचालन की सशर्त अनुमति!

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के.एल.चौहान द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर अंतर्गत तम्बाकू, पान, सिगरेट, बीड़ी, गुडाखू व गुटखा की दुकानों एवं संबंधित थोक दुकानों को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए प्रातः 08 बजे से सांय 06 बजे तक संचालन की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है, जिसके तहत दुकान में सेनेटाईजर, हाथ धोने के लिए साबुन व पानी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। पान ठेला, दुकान में विक्रय किये जाने वाले पदार्थ जैसे- तम्बाकू, पान, सिगरेट, बीड़ी, गुडाखू, गुटखा, पाउच आदि का उपयोग, उपभोग सार्वजनिक स्थान एवं पान ठेले में किया जाना प्रतिबंधित होगा, इन सामग्रियों का मात्र विक्रय किया जायेगा। दुकान में आने वाले सभी ग्राहकों एवं दुकानदारों को मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया है, सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाये जाने पर अधिकतम 100 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु आवश्यक सूचना एवं जानकारी संबंधी पोस्टर, पाम्पलेट, फ्लैक्स आदि का दुकान में सार्वजनिक प्रदर्शन अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए पान ठेला व दुकान संचालक जिम्मेदार होगा।
नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु शासन और कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी कार्यालय उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश की शर्ते यथावत रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान जारी दिशा-निर्देशों एवं आदेशों का उल्लंघन किये जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144(1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

 

 

 

 

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