मास्क के जांच के दौरान बिना लायसेंस व्यवसाय करते मिले दो व्यवसायी
निगम की टीम ने वसूला पांच पांच हजार रुपये जुर्माना
DURG ! निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता द्वारा आज शहर के बाजार क्षेत्रों व अन्य एरिया में बिना मास्क पहने कार्य करने वाले दुकानदारों की जांच के दौरान इंदिरा मार्केट में दिलीप ट्रेडर्स के यहॉ जांच में पता चला कि वह बिना लायसेंस के ही व्यवसाय कर रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी ने तत्काल 5000 रु0 जुर्माना कर उन्हें व्यवसाय का लायसेंस बनाने निर्देश दिये। इसी प्रकार गंजपारा में री राठी टेबोको द्वारा भी बिना लायसेंस व्यवसाय किया जा रहा था। उन्हें भी 5000 रु0 जुर्माना कर लायसेंस बनाने की हिदायत दी गई। स्वास्थ्य अधिकारी श्री गुप्ता द्वारा भ्रमण के दौरान दीपक नगर में ऋषि चाय सेंटर द्वारा दुकान का कचरा नाला में डाले जाने पर 1000 रु0 जुर्माना लगाया गया । दीपक नगर में ही सिंग आइक्रिम द्वारा नाली में कचरा डाल दिया गया । जिसके लिए दुाकनदार से 800 रु0 जुर्माना वसूल कर दोबारा नाली व नाला में कचरा नहीं डालने की हिदायत दी गई। कार्यवाही के दौरान दरोगा राजू सिंग, राकेश रक्सेल (बंटी), कपिल गोईर, एवं अन्य उपस्थित थे।