छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

अधिकारी दे रहे है बड़े व्यापारियों को संरक्षण और छोटे व्यापारियों से वसूल रहे है जुर्माना

BHILAI । जिलाधीश दुर्ग द्वारा 22 मई को जारी आदेश की अवहेलना करते हुए शहर के कतिपय बड़े रेस्टोरेंट संचालकों द्वारा विगत 1 सप्ताह से लगातार 6 बजे के बाद भी अपने रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन व्यापार जारी रखे हुये है ऐसा लगता है। निगम आयुक्त एवं वरिष्ठ अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त होते हुए इन बड़े रेस्टोरेंट संचालकों को अपना संरक्षण दिए हुए हैं । 17 फरवरी से लगातार ध्यान में लाए जाने के बाद भी बड़े होटल मालिकों पर कार्यवाही नहीं होना इस बात का प्रमाण है दो पैकेट नमक बेचने वाले को यदि वह 10 ज्यादा ले लेता है तो 25000 तक का फाइन राज्य शासन वर्तमान में लगा रहा है लेकिन लाखों का व्यापार करने वाले धनाढ्य रेस्टोरेंट संचालकों को खुला छोड़ दिया जाना नगर निगम भिलाई  की अपरिपच् कार्यशैली का प्रमाण भी नजर आता है।

कांग्रेस नेता एवं भिलाई  स्टील सिटी चेंबर के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने जिलाधीश दुर्गसे आग्रह किया है या तो पूरे जिले में सभी रेस्टोरेंट संचालकों के लिए समय 6 बजे से बदलकर रात 8 बजे तक कर दिया जाए या 6 बजे के बाद जो रेस्टोरेंट संचालक अपनी दुकान खोलता है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नगर निगम के अफसर या तो संबंधों के आधार पर कार्रवाई नहीं करते हैं और या फिर भारी-भरकम रिश्वत लेकर अनुमति देते हैं दोनों में से कोई एक कारण निश्चित रूप से सही है ज्ञानचंद जैन ने जिलाधीश दुर्गसे यह भी आग्रह किया है की सिविक सेंटर की जिस पाव भाजी की दुकान पर कल अग्नि दुर्घटना हुई है निश्चित रूप से घटना हृदय विदारक है और यह दुकान भी आप के दिशा निर्देशों के विपरीत संचालित हो रही थी जिस संदर्भ में पिछले 1 सप्ताह से जानकारी भी  हमारे द्वारा दी जा रही थी यह तो संयोग है कि कोई जनहानि नहीं हुई अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना भी इसी स्थल पर हो सकती थी यदि ऐसे घटनाक्रमों पर हम गंभीर होंगे तभी लखपति और करोड़पति दुकानदारों को नियंत्रित किया जा सकेगा अन्यथा छोटा दुकानदार नगर निगम को जुर्माना देगा और बड़ा दुकानदार आसानी से रिश्वत देकर व्यापार करेगा । इस घटनाक्रम को हर हालत में रोकना होगा अन्यथा शहर के पूरे व्यापार को खोले जाने का दिशानिर्देश स्टील सिटी चेंबर भिलाई द्वारा दिया जाएगा।

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