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कंटेन्मेंट जोन ईरागांव

कंटेन्मेंट जोन ईरागांव कांकेरसबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-

दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के ग्राम पंचायत ईरागांव निवासी एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री के.एल. चौहान ने क्वारेंटाइन सेंटर शासकीय हाई स्कूल ईरागांव के 01 किलो मीटर के परिधि को कंटेन्मेंट जोन तथा बाद के 02 किलो मीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है।  
कंटेन्मेंट जोन के अंतर्गत अत्यावश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेन्मेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेन्मेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र पूर्ण लॉकडाउन रहेगा तथा क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यत पूर्णतः बंद रहेंगें। कंटेन्मेंटर जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए पृृथक से आदेश प्रसारित किये जायेगे। प्रभारी अधिकारी के अनुमति उपरांत कंटेन्मेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घर पहुंॅच सेवा के माध्यम से उचित दरों पर की जा सकेगी। कंटेन्मेंट जोन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जॉच आदि की आवश्यक व्यवस्थाएं की जायेगी। कंटेन्मेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौपे गये हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

 

 

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