Mungeli breking-कलेक्टर ने जारी की मुंगेली के लिए नई गाइडलाइन
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जिले के कलेक्टर ने जिलेवासियों से निवेदन करते हुए कहा है –
सभी मुंगेली ज़िलावासी
कोरोना वायरस (COVID-19)वैश्विक बीमारी के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए यह आवश्यक होगा कि 14 दिवस तक क्वॉरेंटाइन के पश्चात भी 14 दिवस तक व्यक्ति होम क्वॉरेंटाइन में रहे जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रसार को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जा सके इसमें आमजन की पूर्ण सहभागिता आवश्यक है l अतः क्वॉरेंटाइन पश्चात होम क्वॉरेंटाइन में रह रहे व्यक्ति की (Neighbour)पड़ोसी पूर्ण निगरानी रखें तथा उन्हें समझाइश दे कि वे अनिवार्य रूप से होम क्वॉरेंटाइन के निर्देशों का पालन कर घर में ही रहे lहम आप सबकी सहभागिता से ही करोना वायरस वैश्विक बीमारी संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम करने में सफल हो सकेंगे इसमें आप सब की सहयोग की अपेक्षा हैl
पुनः याद रखे
14 दिन क्वॉरंटीन केंद्र में रहने के पश्चात 14 दिन होम क्वॉरंटीन में रहना हे । कुल 28 दिन का क्वॉरंटीन अवधि होगा ।
सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे
कलेक्टर मुंगेली
आदेश जो जनहित में निकाला गया इस प्रकार है-
कार्यालय कलेक्टर, जिला- मुंगेली(छ.ग.) : आदेश :
क्रमांक/नि0स0/2020/
मुंगेली, दिनांक 24/05/2020 वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण एवं प्रसार के बचाव के मददेनजर दिनाँक 24.05.2020 के सायं 06.00 के पश्चात से 28.05.2020 की सबुह 08.00 बजे तक नगर पालिका परिषद, मुंगेली के सम्पूर्ण क्षेत्र को पूर्णतः लॉकडाउन किये जाने का आदेश पारित किया जाता है।
उक्त लॉकडाउन में नगरपालिका क्षेत्र स्थित निम्नलिखित सेवाओं को प्रतिबंधित से
मुक्त रखा जाता है:
शासकीय कार्यालय शासन के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि तक संचालित होंगी। लॉकडाउन में अस्पताल निर्धारित समयावधि तक संचालित होंगी। मेडिकल स्टोर्स प्रातः 07 बजे से सायं 07.00 बजे तक संचालित होंगी। पेट्रोल पम्प प्रातः 07 बजे से सायं 07.00 बजे तक संचालित होंगी। बैंकिंग सेवायें अपने निर्धारित समयावधि तक संचालित होंगी। गैस एजेंसी अपने निर्धारित समयावधि तक संवालित होगी नगरपालिका की सेवायें संचालित रहेंगी। धान परिवहन का कार्य संचालित रहेगी।
कन्टेनमेंट जोन में सम्पूर्ण गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया,जावे।
(डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे)