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तमिलनाडु में कल से शुरू होगी विमान सेवाएं, यात्रियों के लिए तय की गाइडलाइन- Tamil Nadu agrees to resumption of flights here is what fliers need to know | business – News in Hindi

तमिलनाडु में कल से शुरू होगी विमान सेवाएं, यात्रियों के लिए तय की गाइडलाइन

फ्लाइट में सफर करने वाले हैं तो जान लें ये जरूरी बात

राज्य सरकार ने फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए अगल से गाइडलाइन तय की हैं. तमिलनाडु आने व जाने वाले यात्रियों को सरकार द्वारा निर्देशित इन जरूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (SOPS’s) का पालन करना अनिवार्य होगा.

नई दिल्ली. तमिलनाडु सरकार ने राज्य में घरेलू विमान सेवाओं को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है. शुरुआत में राज्य इस बात पर जोर दे रहे थे कि उड़ानें 31 मई के बाद ही फिर से शुरू की जाए. लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने अपना रुख नरम कर लिया है और कहा है कि विमान सेवाओं को फिर से शुरू करना एकतरफा फैसला नहीं हो सकता. बता दें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट्स (Domestic flights) को शुरू करने की घोषणा की है.

CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने फ्लाइट से ट्रैवल करने वाले यात्रियों के लिए अगल से गाइडलाइन तय की हैं. सरकार द्वारा निर्देशित इन जरूरी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (SOPS’s) का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा. निम्नलिखित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स हैं जो तमिलनाडु में आने व जाने लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है.

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>> सभी इनबाउंड घरेलू हवाई यात्रियों को राज्य द्वारा संचालित पोर्टल TNePass पर अपना पंजीकरण कराना होगा.>> फ्लाइट उड़ान टिकटों की खरीद के बाद TNePass पर पंजीकरण किया जाना है.

>> राज्य यात्रा की अनुमति देने से पहले सभी वाहकों को यात्रियों से TNePass की मांग करने का अनुरोध करेगा.

>> तमिलनाडु में उतरने वाले सभी एसिम्प्टोमेटिक हवाई यात्रियों को 14 दिनों के लिए अनिवार्य होम क्वारंटीन से गुजरना होगा.

>> अगर यात्रियों के पास होम क्वारंटीन की सुविधाएं नहीं हैं तो स्टेट क्वारंटी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी.

>> यात्रियों को घर के डिटेल्स, लक्षण, अगर लागू हो तो COVID-19 परीक्षण परिणाम और यात्री क्वारंटीन के तहत है या नहीं की जानकारी देनी होगी.

>> तमिलनाडु में आने वाले यात्रियों को TNePass सत्यापन के बिना डेस्टिनेशन एयरपोर्ट्स के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी.

>> इनबाउंड पैसेंजर्स को पीकअप करने वाले वाहन के ड्राइवर अगर यात्री के साथ शारीरिक संपर्क में आता है तो उसे 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन से गुजरना होगा.

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First published: May 24, 2020, 1:41 PM IST



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